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Gorakhpur News: घर में घुसकर छेड़खानी के दोषी को चार साल की सजा
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घर में घुसकर छेड़खानी के दोषी को चार साल की सजा
गोरखपुर। घर में घुसकर महिला से छेड़खानी करने के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश शमीम अहमद अंसारी की अदालत ने दोषी को चार वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोषी सरजू निवासी बिलंदपुर, थाना गोरखनाथ पर 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में उसे 10 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक ने अदालत को बताया कि घटना 30 अक्तूबर 2014 की शाम करीब छह बजे की है। वादिनी अपने घर पर बैठकर सब्जी काट रही थी, तभी सरजू घर में घुस आया और छेड़खानी करने लगा। पीड़िता के विरोध पर सरजू ने जान से मारने की धमकी भी दी। मामले की सुनवाई के दौरान प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर न्यायालय ने आरोप सिद्ध पाया और दोषी को सजा सुनाई।
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गोरखपुर। घर में घुसकर महिला से छेड़खानी करने के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश शमीम अहमद अंसारी की अदालत ने दोषी को चार वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोषी सरजू निवासी बिलंदपुर, थाना गोरखनाथ पर 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में उसे 10 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक ने अदालत को बताया कि घटना 30 अक्तूबर 2014 की शाम करीब छह बजे की है। वादिनी अपने घर पर बैठकर सब्जी काट रही थी, तभी सरजू घर में घुस आया और छेड़खानी करने लगा। पीड़िता के विरोध पर सरजू ने जान से मारने की धमकी भी दी। मामले की सुनवाई के दौरान प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर न्यायालय ने आरोप सिद्ध पाया और दोषी को सजा सुनाई।
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