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Gorakhpur News: दुष्कर्म की कोशिश के आरोपी को पांच साल का कठोर कारावास
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गोरखपुर। दुष्कर्म की कोशिश के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश राकेश कुमार ने चौरीचौरा थाना क्षेत्र के लक्ष्मणपुर टोला गुलरबान निवासी अभियुक्त उमेश को पांच वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अभियुक्त पर दस हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड नहीं देने पर अभियुक्त को छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि यह घटना 16 अक्तूबर 2017 की दोपहर करीब 12 बजे की है। वादिनी की नाबालिग बेटी बकरी चराने के लिए बगीचे में गई थी। इसी दौरान अभियुक्त उमेश ने उसे बड़हर (छाया में बैठने) देने का बहाना बनाकर अपने पास बुलाया और फिर दुष्कर्म की कोशिश करने लगा। पीड़िता के शोर मचाने पर वह वहां से भाग निकला। पीड़िता के बयान और साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने अभियुक्त को दोषी मानते हुए सजा सुनाई। ब्यूरो
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि यह घटना 16 अक्तूबर 2017 की दोपहर करीब 12 बजे की है। वादिनी की नाबालिग बेटी बकरी चराने के लिए बगीचे में गई थी। इसी दौरान अभियुक्त उमेश ने उसे बड़हर (छाया में बैठने) देने का बहाना बनाकर अपने पास बुलाया और फिर दुष्कर्म की कोशिश करने लगा। पीड़िता के शोर मचाने पर वह वहां से भाग निकला। पीड़िता के बयान और साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने अभियुक्त को दोषी मानते हुए सजा सुनाई। ब्यूरो
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