फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Gorakhpur News ›   Five thousand rupees fine if vehicles are guarded

वाहनों पर गार्ड लगाया तो पांच हजार रुपये जर्माना

Sun, 24 Jan 2021 01:47 AM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sun, 24 Jan 2021 01:47 AM IST
विज्ञापन
Five thousand rupees fine if vehicles are guarded
वाहनों पर गार्ड लगाया तो पांच हजार रुपये जुर्माना
विज्ञापन

गोरखपुर। चार पहिया वाहनों पर क्रैश गार्ड या बुल गार्ड लगाने वालों से बतौर जुर्माना पांच हजार रुपये वसूले जाएंगे। ऐसे वाहनों के खिलाफ आरटीओ विभाग अभियान चलाने जा रहा है। आरटीओ अनीता सिंह ने कार, एसयूवी मालिकों से कहा है कि वे जल्द से जल्द क्रैश और बुल गार्ड हटवा लें। अभियान के तहत पकड़े जाने पर पांच हजार रुपये जुर्माना भरना पड़ सकता है।
राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के तहत प्रदेश सरकार ने ऐसे वाहन चालकों के विरुद्ध कार्रवाई करने और वाहन मालिक से पांच हजार रुपये जुर्माना वसूलने का निर्देश दिया है। आरटीओ को भेजे पत्र में परिवहन आयुक्त ने लिखा है कि मोटर वाहनों पर अवैध तरीके से क्रैश गार्ड (पीछे) या बुल गार्ड (आगे) लगाकर वाहनों को चलाना मोटरयान अधिनियम की धारा-52 के तहत अपराध है। आरटीओ अनीता सिंह ने सभी सहायक संभागीय परिवहन अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे वाहन स्वामियों को इसे लेकर जागरूक करें। नहीं हटाने वालों के खिलाफ 31 जनवरी तक अभियान चलाकर कार्रवाई करें।
विज्ञापन

रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप नहीं लगाने पर 44 का चालान
गोरखपुर। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के तहत शनिवार को आरटीओ के अधिकारियों ने बस, ट्रक और ट्रैक्टर की जांच की। जिसमें बिना रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप के संचालित बस, ट्रक एवं ट्रैक्टर के कुल 44 चालान किए गये। पिपराइच चीनी मिल में संचालित 42 वाहनों में रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप लगाए गए। अभियान में एआरटीओ एसपी श्रीवास्तव, बीके सिंह, यात्रीकर अधिकारी इरशाद अली आदि मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed