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Gorakhpur News: अधिवक्ता के हत्या के जुर्म में पांच अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा

Sun, 19 May 2024 05:20 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, गोरखपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, गोरखपुर Updated Sun, 19 May 2024 05:20 AM IST
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Five accused sentenced to life imprisonment for murder of advocate
- गगहा इलाके के शिवपुर सुकरौली गांव में 16 अगस्त 2020 को हुई थी हत्या
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- घर के पीछे जमीन की घास साफ करने पर पट्टीदारों ने की थी हत्या
संवाद न्यूज एजेंसी
गोरखपुर। हत्या का जुर्म सिद्ध पाए जाने पर अपर सत्र न्यायाधीश अवनीश कुमार राय ने गगहा थाना क्षेत्र के शिवपुर सुकरौली निवासी अभियुक्त ब्रम्हानंद उर्फ ब्रम्हा पांडेय, सूर्यप्रकाश पांडेय, ओमप्रकाश पांडेय, महेश्वर पांडेय व प्रेम कुमार पांडेय उर्फ चंकी पांडेय को आजीवन कारावास एवं प्रत्येक को 42 हजार पांच सौ रुपए अर्थदंड से दण्डित किया है। अर्थदंड न देने पर अभियुक्तों को 128 दिन का कारावास अलग से भुगतना होगा।

अभियोजन पक्ष का कोर्ट में कहना था कि वादी आदित्य पांडेय गगहा थाना क्षेत्र के शिवपुर सुकरौली का निवासी है। 16 अगस्त 2020 को सुबह सात बजे वादी के पिता राजेश्वर पांडेय अपने घर के पिछवाड़े अपने हिस्से की जमीन में घास की सफाई कर रहे थे। वह गोला तहसील में अधिवक्ता थे। उसी समय अभियुक्त मौके पर आए और घास साफ करने का विरोध करते हुए वादी के पिता को गाली देते हुए जान से मारने की धमकी देने लगे। इतने में अभियुक्त ब्रम्हानंद उर्फ ब्रम्हा पांडेय, सूर्य प्रकाश पांडेय, ओमप्रकाश पांडेय व महेश्वर पांडेय के ललकारने पर अभियुक्त प्रेम कुमार पांडेय उर्फ चंकी पांडेय ने अपने हाथ में लिए कट्टे से वादी के पिता राजेश्वर पांडेय को पीछे से गोली मार दी। जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई।
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