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यूपी: ब्लॉक प्रमुख शिवकुमार की हत्या के पांचों आरोपी बरी, आठ साल पहले हुई थी वारदात
Wed, 11 Aug 2021 01:39 PM IST
vivek shukla
अमर उजाला नेटवर्क, बस्ती।
अमर उजाला नेटवर्क, बस्ती।
Published by: vivek shukla
Updated Wed, 11 Aug 2021 01:39 PM IST
सार
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने साक्ष्य के अभाव में सभी को बरी किया। नौ मई 2013 को हुई थी बस्ती जिले के रुधौली ब्लॉक प्रमुख शिवकुमार की हत्या।
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सांकेतिक तस्वीर।
- फोटो : अमर उजाला।
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विस्तार
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मुकेश सिंह की अदालत ने साक्ष्य के अभाव में बस्ती जिले के रुधौली ब्लॉक प्रमुख शिवकुमार की हत्या के सभी पांचों आरोपियों को मंगलवार को बरी कर दिया। शिवकुमार की हत्या नौ मई 2013 को की गई थी। पुलिस ने मामले में रघुवीर सिंह, अजय मिश्रा व पिंकू सिंह उर्फ प्रदीप सिंह, गौरीश पांडेय और लक्ष्मी सिंह को आरोपित बनाया था।
शासकीय अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि रुधौली थाना क्षेत्र के निपनिया कला गांव निवासी जानकी देवी ने थाने में तहरीर दी थी कि नौ मई 2013 को उनके पति शिवकुमार रात दस बजे रुधौली से गाड़ी चलाकर घर लौट रहे थे। बड़का बाबा सड़क से पूरब तरफ धरौली बाग के पास पहुंचे तो किसी ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। सुबह पांच बजे गाड़ी रुकी देखकर आस पास के लोग गए तब घटना की जानकारी हुई।
पुलिस ने हत्या के मामले अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस विवेचना में रुधौली थाना के नटई कला निवासी रघुवीर सिंह, रघुनाथपुर निवासी अजय मिश्रा व पिंकू सिंह उर्फ प्रदीप सिंह, गौरीश पांडेय और लक्ष्मी सिंह का नाम सामने आया था। पुलिस ने पांचों आरोपियों के विरुद्ध कोर्ट में हत्या के मामले में आरोपपत्र दाखिल किया था। न्यायालय ने साक्ष्य के अभाव में पांचों आरोपितों को दोष मुक्त कर दिया है।
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शासकीय अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि रुधौली थाना क्षेत्र के निपनिया कला गांव निवासी जानकी देवी ने थाने में तहरीर दी थी कि नौ मई 2013 को उनके पति शिवकुमार रात दस बजे रुधौली से गाड़ी चलाकर घर लौट रहे थे। बड़का बाबा सड़क से पूरब तरफ धरौली बाग के पास पहुंचे तो किसी ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। सुबह पांच बजे गाड़ी रुकी देखकर आस पास के लोग गए तब घटना की जानकारी हुई।
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पुलिस ने हत्या के मामले अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस विवेचना में रुधौली थाना के नटई कला निवासी रघुवीर सिंह, रघुनाथपुर निवासी अजय मिश्रा व पिंकू सिंह उर्फ प्रदीप सिंह, गौरीश पांडेय और लक्ष्मी सिंह का नाम सामने आया था। पुलिस ने पांचों आरोपियों के विरुद्ध कोर्ट में हत्या के मामले में आरोपपत्र दाखिल किया था। न्यायालय ने साक्ष्य के अभाव में पांचों आरोपितों को दोष मुक्त कर दिया है।
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