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Gorakhpur News: गवाही न देने पर पडरौना कोतवाल से मांगा स्पष्टीकरण

Fri, 16 Feb 2024 04:19 AM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Fri, 16 Feb 2024 04:19 AM IST
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Explanation sought from Padrauna Kotwal for not giving testimony
गोरखपुर। न्यायालय के समक्ष साक्ष्य के लिए उपस्थित न होने पर अपर जनपद न्यायाधीश पंकज श्रीवास्तव ने कुशीनगर जिले के कोतवाली पडरौना में तैनात प्रभारी निरीक्षक सुशील कुमार शुक्ला को नोटिस जारी किया है। इसमें 28 फरवरी तक न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर स्पष्टीकरण देने के लिए आदेशित किया है। कहा गया कि क्यों न उन्हें न्यायालय की अवमानना के लिए दंडित किया जाए।
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जानकारी के मुताबिक, एक पत्रावली सत्र बाद संख्या 1308/2022 सरकार बनाम अजीत मिश्रा उर्फ सोनू बाबा धारा 307 (हत्या की कोशिश) भारतीय दंड संहिता थाना रामगढ़ताल जिला गोरखपुर न्यायालय में विचाराधीन है, जो दो अन्य मुकदमों से भी कनेक्टेड है, जिसमें प्रभारी निरीक्षक सुशील कुमार शुक्ला का साक्ष्य अंकित होना है।
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पत्रावली में प्रभारी निरीक्षक को न्यायालय द्वारा विभिन्न तिथियों पर सम्मन/गैर जमानती वारंट और धारा 350 दंड प्रक्रिया संहिता की आदेशिकाएं जारी की गईं। बावजूद इसके प्रभारी निरीक्षक साक्ष्य के लिए न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए, जो न्यायालय की अवमानना है। ब्यूरो
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