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सावधान: 12 जिलों के 3200 ईपीएफ खाताधारकों के अंशदान पर संकट, जानिए क्या है वजह

Mon, 30 Aug 2021 12:01 PM IST
vivek shukla अमर उजाला नेटवर्क, गोरखपुर।
अमर उजाला नेटवर्क, गोरखपुर। Published by: vivek shukla Updated Mon, 30 Aug 2021 12:01 PM IST
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Crisis on contribution of 3200 EPF account holders due to non linking of Aadhar card
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन - फोटो : अमर उजाला।
गोरखपुर परिक्षेत्र के गोरखपुर, बस्ती एवं देवीपाटन मंडल के 12 जिलों के लगभग 3200 खाताधारकों के अंशदान पर संकट के बादल मंडलाने लगे हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के नए नियम के मुताबिक जिन खाता धारकों के खाते आधार कार्ड से लिंक नहीं है उनके अशंदान एक सितंबर से खातों में जमा नहीं हो सकेंगे। अंशदान खाते में जमा हो इसके लिए अपने खाते को आधार से लिंक कराना होगा।
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कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के खाताधारकों के लिए नियमों में बदलाव किया गया है। नए नियमों के अनुसार, अब कंपनी के मालिकों को हर कर्मचारी के अकाउंट को 31 अगस्त तक आधार कार्ड से लिंक करवाना आवश्यक है। अगर ऐसा नहीं होता है तो खाते में आने वाला अंशदान भी रुक जाएगा।
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गोरखपुर परिक्षेत्र के अंतर्गत गोरखपुर, बस्ती, देवरिया, कुशीनगर, बलिया, महराजगंज, संतकबीरनगर, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, बहराइच, श्रावस्ती, गोंडा जिले आते हैं। इन 12 जिलों में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के 68 हजार से अधिक सक्रिय खाताधारक हैं। इनमें 3200 खाताधारकों ने अभी तक अपने खाते को आधार से लिंक नहीं किया है। अगर उन्होंने 31 अगस्त तक खाते को आधार से लिंक नहीं किया तो एक सितंबर से उनके खाते में अंशदान जमा नहीं हो सकेंगे।
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कर्मचारी भविष्य निधि संगठन गोरखपुर क्षेत्र के आयुक्त अभय नंद तिवारी ने बताया कि पीएफ अकाउंट को आधार से लिंक कराने को लेकर संबंधित संस्थानों को नोटिस जारी किया गया है, अगर तय समय तक इन संस्थानों ने अपने कर्मचारियों के खाते आधार से लिंक नहीं कराए तो उन पर कार्रवाई की जाएगी।

क्या है नियम

आयुक्त अभय नंद तिवारी ने बताया कि ईपीएफओ ने सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 के तहत ये फैसला लिया है। इस नियम के अनुसार, जिन खाताधारकों का 31 अगस्त के बाद से खाता आधार से लिंक नहीं होगा, उनका इलेक्ट्रोनिक चालान कम रिटर्न भरा नहीं जा सकेगा। इसका असर ये होगा कि खाताधारकों के पीएफ अकाउंट में जो कंपनी की ओर से अंशदान दिया जाता है, वो नहीं मिल सकेगा। कर्मचारियों को सिर्फ अपना ही अंशदान अकाउंट में दिखाई देगा।

ऐसे करें खाते को आधार से लिंक
पीएफ खाते को आधार लिंक करने के लिए सबसे पहले आपको वेबसाइट www.epfindia.gov.in पर लॉग इन करना होगा। इसके बाद आपको ऑनलाइन सर्वि-ई केवाईसी पोर्टल-लिंक यूएएन आधार पर क्लिक करना होगा। यहां पर जाकर आपको अपना यूएएन नंबर और खाता से पंजीकृत मोबाइल नंबर अपलोड करना होगा। इसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी नंबर आएगा।

ओटीपी को भरने के बाद उसके नीचे दिए गए आधार के बॉक्स में अपना आधार नंबर भरना होगा। उसके बाद उस फॉर्म को सबमिट कर दें। अब आपके सामने प्रॉसिड टू ओटीपी वैरिफिकेशन ऑप्शन आएगा। इस पर क्लिक कर दें। अब एक बार फिर आपको अपने आधार डिटेल्स को वेरिफिकेशन करने के लिए अपने आधार से लिंक मोबाइल नंबर या मेल पर ओटीपी जेनरेट करना होगा। वेरिफिकेशन के बाद आपका आधार आपका खाता आधार से लिंक हो जाएगा।
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