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Gorakhpur News: 1.44 लाख बकायेदारों पर शिकंजा, टैक्स वसूली तेज करेगा नगर निगम
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गोरखपुर। गृहकर, जलकर और सीवरकर के बकायेदारों से वसूली के लिए नगर निगम ने अब बड़े बकाएदारों पर शिकंजा कसने की तैयारी शुरू कर दी है। नगर आयुक्त अजय जैन ने मंगलवार को एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) की समीक्षा करते हुए पांचों जोन में एक से 10 लाख रुपये तक के बकाएदारों की वार्डवार सूची तैयार करने के निर्देश दिए हैं। प्रत्येक कर निरीक्षक को हर कार्यदिवस कम से कम 10 बड़े बकाएदारों से ओटीएस में आवेदन कराने और भुगतान सुनिश्चित करने का लक्ष्य दिया गया है।
नगर आयुक्त अजय जैन ने जोनल अधिकारियों को 10 लाख रुपये से अधिक के बकाएदारों पर विशेष नजर रखने को कहा। व्यापारियों, उद्यमियों के संगठनों और आरडब्ल्यूए पदाधिकारियों से संपर्क कर योजना की जानकारी देने के साथ उनकी सुविधा के अनुसार शिविर लगाने के निर्देश भी दिए गए हैं। पार्षदों के सहयोग से वार्ड और मोहल्ला स्तर पर भी शिविर लगाए जाएंगे।
नगर निगम में कुल 1,44,894 बकायेदार हैं, जिन पर 258.47 करोड़ रुपये का संपत्तिकर बकाया है। इसमें 186.76 करोड़ रुपये मूल कर और 71.71 करोड़ रुपये ब्याज शामिल है। योजना का लाभ एक अप्रैल तक के बकायेदारों को मिलेगा। नगर आयुक्त ने भीड़भाड़ वाले स्थानों पर होर्डिंग और बैनर लगाकर व्यापक प्रचार-प्रसार करने तथा कर निरीक्षकों को रोजाना तय लक्ष्य के अनुसार बकायेदारों से संपर्क करने के निर्देश दिए हैं। ओटीएस योजना 15 अगस्त से 15 दिसंबर 2026 तक लागू रहेगी।
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नगर आयुक्त अजय जैन ने जोनल अधिकारियों को 10 लाख रुपये से अधिक के बकाएदारों पर विशेष नजर रखने को कहा। व्यापारियों, उद्यमियों के संगठनों और आरडब्ल्यूए पदाधिकारियों से संपर्क कर योजना की जानकारी देने के साथ उनकी सुविधा के अनुसार शिविर लगाने के निर्देश भी दिए गए हैं। पार्षदों के सहयोग से वार्ड और मोहल्ला स्तर पर भी शिविर लगाए जाएंगे।
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नगर निगम में कुल 1,44,894 बकायेदार हैं, जिन पर 258.47 करोड़ रुपये का संपत्तिकर बकाया है। इसमें 186.76 करोड़ रुपये मूल कर और 71.71 करोड़ रुपये ब्याज शामिल है। योजना का लाभ एक अप्रैल तक के बकायेदारों को मिलेगा। नगर आयुक्त ने भीड़भाड़ वाले स्थानों पर होर्डिंग और बैनर लगाकर व्यापक प्रचार-प्रसार करने तथा कर निरीक्षकों को रोजाना तय लक्ष्य के अनुसार बकायेदारों से संपर्क करने के निर्देश दिए हैं। ओटीएस योजना 15 अगस्त से 15 दिसंबर 2026 तक लागू रहेगी।
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