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Gorakhpur News: जालसाज की जमानत अर्जी खारिज
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गोरखपुर। 35 लाख रुपये हड़पने के मामले में अपर जनपद न्यायाधीश अशोक कुमार ने खोराबार थाना क्षेत्र के विश्वामित्र इंडिया परिवार रेजीडेंसी आफ स्कूल कुसुम्ही के जोनल चीफ महिपाल की जमानत अर्जी खारिज कर दी है।
जानकारी के मुताबिक, अभियोजन पक्ष का कहना था कि वादी उमेश चंद्र गुप्ता से महिपाल ने बताया कि वह विश्वामित्र इंडिया परिवार रेजीडेंसी आफ स्कूल कुसम्ही का जोनल चीफ है। उसने वादी की मुलाकात संस्था के एमडी मनोज कुमार चंद से कोलकाता स्थित जेल में कराई। जिस पर उक्त जोनल चीफ और एमडी ने संस्था की जमीन का बैनामा करने के नाम पर 35 लाख रुपये ले लिए। कुछ समय बाद पीड़ित ने जब बैनामा करने को कहा तो वह हिलाहवाली करने लगे। ब्यूरो
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जानकारी के मुताबिक, अभियोजन पक्ष का कहना था कि वादी उमेश चंद्र गुप्ता से महिपाल ने बताया कि वह विश्वामित्र इंडिया परिवार रेजीडेंसी आफ स्कूल कुसम्ही का जोनल चीफ है। उसने वादी की मुलाकात संस्था के एमडी मनोज कुमार चंद से कोलकाता स्थित जेल में कराई। जिस पर उक्त जोनल चीफ और एमडी ने संस्था की जमीन का बैनामा करने के नाम पर 35 लाख रुपये ले लिए। कुछ समय बाद पीड़ित ने जब बैनामा करने को कहा तो वह हिलाहवाली करने लगे। ब्यूरो
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