{"_id":"5f0f65e58ebc3e63b66d566f","slug":"commercial-vehicle-owner-will-not-be-fined-gorakhpur-city-news-gkp358286046","type":"story","status":"publish","title_hn":"राहत: व्यावसायिक वाहन स्वामियों को नहीं देना पड़ेगा जुर्माना","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
राहत: व्यावसायिक वाहन स्वामियों को नहीं देना पड़ेगा जुर्माना
Thu, 16 Jul 2020 09:08 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
अमर उजाला ब्यूरो, गोरखपुर।
अमर उजाला ब्यूरो, गोरखपुर।
Published by: गोरखपुर ब्यूरो
Updated Thu, 16 Jul 2020 09:08 AM IST
विज्ञापन
gorakhpur RTO
- फोटो : अमर उजाला
व्यावसायिक वाहन स्वामियों के लिए राहत भरी खबर है। लॉकडाउन के समय मार्च और अप्रैल का टैक्स तो उन्हें भरना ही पड़ेगा, लेकिन अतिरिक्त जुर्माना नहीं देना होगा। सरकार ने निर्धारित समय के बाद टैक्स जमा करने पर लगने वाला जुर्माना माफ कर दिया है।
विज्ञापन
दरअसल, अधिकतर वाहन स्वामी मार्च और अप्रैल का टैक्स जमा नहीं कर रहे थे। यह सोचकर कि शायद सरकार टैक्स माफ कर दे। वाहन स्वामियों ने इंतजार भी किया। लेकिन सरकार ने टैक्स माफ नहीं किया है। हां, विलंब के रूप में टैक्स का प्रत्येक माह लगने वाला पांच फीसद जुर्माना माफ कर दिया है।
विज्ञापन
आरटीओ भीमसेन सिंह का कहना है कि शासन के दिशा-निर्देश का अनुपालन कराने के लिए निर्देशित कर दिया गया है। गोरखपुर ट्रक आपरेटर एसोसिएशन के मंत्री कामाख्या सिंह के अनुसार सरकार के इस फैसले से कोई राहत नहीं है। ट्रांसपोर्ट व्यवसाय बैठ रहा है, लेकिन सरकार ध्यान नहीं दे रही है।
विज्ञापन