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मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना: ग्रामीण क्षेत्र में स्वरोजगार करें, मिलेगा 10 लाख रुपये तक ऋण

Wed, 02 Jun 2021 04:01 PM IST
vivek shukla अमर उजाला नेटवर्क, गोरखपुर।
अमर उजाला नेटवर्क, गोरखपुर। Published by: vivek shukla Updated Wed, 02 Jun 2021 04:01 PM IST
सार

मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के अंतर्गत मिलेगा बैंक से लोन, 15 जून तक कर सकेंगे आवेदन

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CM Village Industries Employment Scheme news update UP people
फाइल फोटो। - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार

वैश्विक महामारी कोविड-19 के कारण अगर आपके सामने रोजी-रोटी का संकट आ गया है तो उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा संचालित ‘मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना’ के अंतर्गत खुद का रोजगार शुरू करने के लिए 10 लाख रुपये तक का ऋण ले सकते हैं। इस लोन को पाने के लिए 15 जून तक ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि निर्धारित की गई है।

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प्रदेश में लॉकडाउन व कोरोना कर्फ्यू से उत्पन्न विषम परिस्थितियों में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने तथा ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक से अधिक व्यक्तियों को स्थानीय स्वरोजगार उपलब्ध कराने के लिए खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा संचालित योजना से ऋण देने की व्यवस्था की गई है। अधिकतम परियोजना लागत रुपये 10 लाख तक के लिए 18 वर्ष से 50 वर्ष के बीच के मूलत: ग्रामीण क्षेत्र के निवासी ग्रामीण क्षेत्र में उद्यम स्थापित करने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
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आठवीं कक्षा पास कर सकते हैं स्वरोजगार के लिए आवेदन
न्यूनतम शैक्षिक योग्यता कक्षा आठ उत्तीर्ण, पॉलिटेक्निक/आईटीआई उत्तीर्ण तथा खादी ग्रामोद्योग से प्रशिक्षण प्राप्त एवं पूर्व से कार्यरत परंपरागत कारीगर / अनुभवी व्यक्तियों को चयन में वरीयता मिलेगी।
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विभिन्न वर्गों को 5 से 10% तक करना होगा अंशदान

पोर्टल पर भरे गए स्कोर कार्ड के सत्यापन के बाद अभ्यर्थी का ऋण आवेदन पत्र उनके सेवा क्षेत्र की बैंक शाखा को भेजा जाएगा। जिसमें सामान्य वर्ग के पुरुष लाभार्थी को कुल परियोजना लागत का 10 प्रतिशत तथा आरक्षित वर्ग (अनुसूचित जाति / जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, विकलांग, भूतपूर्व सैनिक एवं महिलाओं) को 05 प्रतिशत स्वयं का अंशदान लगाना अनिवार्य है।

आरक्षित वर्ग के लाभार्थियों के ब्याज का भुगतान करेगा विभाग
जिला ग्रामोद्योग अधिकारी एमपी मौर्य ने बताया कि बैंक से प्राप्त कुल पूंजीगत ऋण पर सामान्य वर्ग के पुरुष लाभार्थी को 04 प्रतिशत ब्याज के अलावा शेष ब्याज जबकि आरक्षित वर्ग के लाभार्थियों को कुल पूंजीगत ऋण पर पांच वर्षों तक संपूर्ण ब्याज का भुगतान विभाग द्वारा संबंधित बैंक शाखा को किया जाएगा। नये लाभार्थी ही पात्र है। जो भी उद्यमी पूर्व में ऋण या अनुदान सहायता प्राप्त कर चुके हैं उन्हें योजना का लाभ नहीं मिल सकता है।

इस वेबसाइट पर करें आवेदन
 http://cmegp.data-center.co.in पोर्टल पर 15 जून शाम पांच बजे तक निर्धारित डॉक्यूमेंट की अपलोडिंग सहित ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन फॉर्म की प्रिंटेड प्रति के साथ ही अपना फोटो, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, शैक्षिक, प्राविधिक योग्यता प्रमाण पत्र, आधार कार्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट एवं इकाई लगाने के स्थान, कार्यशाला की ग्राम प्रधान द्वारा प्रमाणित चौहद्दी आदि की प्रतियों (हार्ड कॉपी) अनिवार्य रूप से 16 जून तक जिला ग्रामोद्योग कार्यालय में जमा करें।

इन नंबरों पर करें संपर्क
0551-2201570, 9450885941, 9839634893 एवं 9839450978

 

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