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Gorakhpur News: ई श्रम कार्ड धारकों की मृत्यु पर दावेदार को मिलेगी मदद राशि
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- 31 मार्च 2022 तक पोर्टल पर पंजीकृत लाभार्थी होंगे योजना के पात्र
दिव्यांग होने पर भी मिलेगी दो लाख रुपये की आर्थिक सहायता
संवाद न्यूज एजेंसी
गोरखपुर। ई-श्रम कार्ड धारकों को दो लाख रुपये का बीमा मिलेगा। वहीं हादसे में दोनों आंख, हाथ या पैर से दिव्यांग होने पर भी भारत सरकार की ओर से दो लाख रुपये की आर्थिक मदद मिलेगी। अन्य तरह के दिव्यांगों को एक लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी।
उपश्रमायुक्त अमित कुमार मिश्र ने बताया कि रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार की ओर से ई-श्रम कार्ड धारकों के लिए उनके मृत्यु/दिव्यांगता की दशा में अनुग्रह राशि की घोषणा की गई। बताया कि ऐसे असंगठित कर्मकार जो ई-श्रम पोर्टल पर 31 मार्च 2022 तक पंजीकृत थे, उस अवधि में वह आयकर दाता या ईपीएफओ/ईएसआईसी के सक्रिय सदस्य न रहे हों तो उन्हें इस योजना का लाभ मिल सकेगा। उन्होंने बताया कि इस योजना से संबंधित किसी भी तरह की जानकारी के लिए पात्र उपश्रमायुक्त कार्यालय पर संपर्क कर सकते हैं।
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दिव्यांग होने पर भी मिलेगी दो लाख रुपये की आर्थिक सहायता
संवाद न्यूज एजेंसी
गोरखपुर। ई-श्रम कार्ड धारकों को दो लाख रुपये का बीमा मिलेगा। वहीं हादसे में दोनों आंख, हाथ या पैर से दिव्यांग होने पर भी भारत सरकार की ओर से दो लाख रुपये की आर्थिक मदद मिलेगी। अन्य तरह के दिव्यांगों को एक लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी।
उपश्रमायुक्त अमित कुमार मिश्र ने बताया कि रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार की ओर से ई-श्रम कार्ड धारकों के लिए उनके मृत्यु/दिव्यांगता की दशा में अनुग्रह राशि की घोषणा की गई। बताया कि ऐसे असंगठित कर्मकार जो ई-श्रम पोर्टल पर 31 मार्च 2022 तक पंजीकृत थे, उस अवधि में वह आयकर दाता या ईपीएफओ/ईएसआईसी के सक्रिय सदस्य न रहे हों तो उन्हें इस योजना का लाभ मिल सकेगा। उन्होंने बताया कि इस योजना से संबंधित किसी भी तरह की जानकारी के लिए पात्र उपश्रमायुक्त कार्यालय पर संपर्क कर सकते हैं।
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