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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Gorakhpur News ›   Citizen Charter will be implemented in Gram Panchayats on Independence Day 2021

गोरखपुर: स्वतंत्रता दिवस पर ग्राम पंचायतों में लागू होगा सिटीजन चार्टर, जरूरी सेवाओं के लिए नहीं लगानी पड़ेगी दौड़

Sun, 01 Aug 2021 06:08 PM IST
vivek shukla अमर उजाला नेटवर्क, गोरखपुर।
अमर उजाला नेटवर्क, गोरखपुर। Published by: vivek shukla Updated Sun, 01 Aug 2021 06:08 PM IST
सार

‘मेरी पंचायत मेरा अधिकार-जन सेवाएं हमारे द्वार अभियान’ के तहत लागू होगा। ग्राम पंचायतें नागरिक सेवाओं के लिए स्वयं बनाएंगी सिटीजन चार्टर, 15 अगस्त से होगा लागू।

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Citizen Charter will be implemented in Gram Panchayats on Independence Day 2021
प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार

‘मेरी पंचायत मेरा अधिकार- जन सेवाएं हमारे द्वार अभियान’ के तहत स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त के दिन गोरखपुर समेत प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों में सिटीजन चार्टर लागू हो जाएगा। शासन स्तर से इसके लिए समय सारिणी तय कर दी गई है। सिटीजन चार्टर लागू हो जाने से आम जन को कई जरूरी सेवाओं के लिए दौड़ नहीं लगानी पड़ेगी। संबंधित सेवा के लिए समय निर्धारित हो जाएगा।  
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ग्राम पंचायतों में स्थापित ग्राम सचिवालय से जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र समेत अन्य सुविधाएं आवेदन की समय सीमा निर्धारित हो जाएगी। निर्धारित समय सीमा के भीतर संबंधित कार्य नहीं करने पर ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई भी होगी। गोरखपुर में 1294 ग्राम पंचायतें हैं। सभी ग्राम पंचायतों में सिटीजन चार्टर लागू होंगे। सिटीजन चार्टर, ग्राम पंचायतें तैयार करा कर 15 अगस्त को प्रकाशित कराएंगी। 
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पंचायती राज मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान के सहयोग से पंचायतों को सौंपे गए 29 विषयों के तहत दी जाने वाली विभिन्न सेवाओं को सम्मिलित कर एवं सतत विकास के लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए मॉडल सिटीजन चार्टर तैयार होगा।
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शिकायत निवारण पर जोर
सिटीजन चार्टर में पंचायतों के संकल्प और मिशन के अलावा शिकायत निवारण प्रणाली पर खासा ध्यान दिया जाएगा। कई गांवों में जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र और परिवार रजिस्टर की नकल ई-डिस्ट्रिक्ट योजना के तहत मिल रही है। मगर, सिटीजन चार्टर के लागू होने के बाद इन सेवाओं में सुधार होगा। इन सभी प्रमाणपत्रों को देने के लिए समय सीमा तय होगी। इससे ग्रामीणों की समस्याओं का समय से निस्तारण होगा। ग्राम पंचायतों की कार्यप्रणाली में भी पारदर्शिता आएगी।

ऐसे बनेगा सिटीजन चार्टर

डीपीआरओ हिमांशु शेखर ठाकुर को नोडल अधिकारी नामित किया गया है। सिटीजन चार्टर को लागू करने के लिए panchayat charter.nic.in पर ऑनलाइन सूचनाएं अपडेट करनी होंगी। शासन से निर्धारित गाइडलाइन के मुताबिक पोर्टल पर शनिवार को ग्राम पंचायतों की बैठकों की समय सारिणी को अपलोड कर दिया गया है। रविवार को जिले की सभी ग्राम पंचायतों में फैसीलेटर की नियुक्ति की जाएगी। दो अगस्त को ग्राम पंचायतों में नियुक्त फैसीलेटरों को प्रशिक्षण देने के साथ ही विभागों में फ्रंटलाइन वर्कर की नियुक्ति की जाएगी। इसी दिन वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिये सभी ग्राम पंचायतों को जरूरी दिशा-निर्देश दिए जाएंगे। 12 अगस्त को सभी ग्राम पचायतों में बैठक कर सिटीजन चार्टर का अनुमोदन कराया जाएगा।

डीपीआरओ हिमांशु शेखर ठाकुर ने बताया कि ग्राम पंचायतों में सिटीजन चार्टर तैयार करने के लिए समय सारिणी तय कर दी गई है। ग्राम पंचायतों को अलग-अलग सिटीजन चार्टर तैयार करके 15 अगस्त को प्रकाशित कराना है। ग्राम पंचायत से अनुमोदन के बाद सिटीजन चार्टर को लागू कराया जाएगा। इसमें ग्राम पंचायत के द्वारा नागरिकों को मिलने वाली सभी सुविधाएं शामिल होंगी।
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