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Gorakhpur News: गवाही न देने वाले रिटायर्ड दरोगा पर केस दर्ज, कोर्ट से जारी हुआ था वारंट
Tue, 10 Jan 2023 11:18 AM IST
vivek shukla
अमर उजाला ब्यूरो गोरखपुर।
अमर उजाला ब्यूरो गोरखपुर।
Published by: vivek shukla
Updated Tue, 10 Jan 2023 11:18 AM IST
सार
शाहपुर थानाक्षेत्र की निवासी एक विधवा महिला की आठ अगस्त 2002 को हत्या हुई थी। आरोप है कि कोईल यादव ने दुष्कर्म किया और गर्भ ठहरने पर गर्भपात करा दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। शाहपुर थाने में दर्ज हत्या व गर्भपात कराने के मुकदमे की विवेचना तत्कालीन हलका दारोगा सुरेश सिंह ने की थी।
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FIR
- फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
विधवा महिला की हत्या और गर्भपात के मामले में गवाही न देने पर विवेचक दरोगा के खिलाफ शाहपुर थाने में एफआईआर दर्ज कर लिया गया। दरअसल, सेवानिवृत्त होने के बाद दरोगा अपने गांव बक्सर (बिहार) जिले के दुल्लहपुर थानाक्षेत्र स्थित सिमरी गांव चले गए। अब वह गवाही देने नहीं आ रहे हैं। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने केस दर्ज किया।
जानकारी के मुताबिक, शाहपुर थानाक्षेत्र की निवासी एक विधवा महिला की आठ अगस्त 2002 को हत्या हुई थी। आरोप है कि कोईल यादव ने दुष्कर्म किया और गर्भ ठहरने पर गर्भपात करा दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। शाहपुर थाने में दर्ज हत्या व गर्भपात कराने के मुकदमे की विवेचना तत्कालीन हलका दारोगा सुरेश सिंह ने की थी।
सेवानिवृत्त होने के बाद वह अपने गांव चले गए। ट्रायल शुरू होने पर न्यायालय में पहले गवाहों का बयान हुआ।13 लोगों ने अपना बयान दर्ज कराया। विवेचक को बयान देने के लिए बुलाया गया तो उन्होंने स्वास्थ्य कारणों की वजह से आने में असमर्थता जाहिर की।
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नोटिस देने के बाद भी न आने पर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एडीजे) द्वितीय के न्यायालय से गैर जमानती वारंट जारी हो गया। घर पर नहीं मिलने पर न्यायालय के आदेश पर शाहपुर पुलिस दरोगा के घर गई तो पता चला कि वह अपनी अमेरिका में रहने वाली बेटी के घर पर इस समय है।
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जानकारी के मुताबिक, शाहपुर थानाक्षेत्र की निवासी एक विधवा महिला की आठ अगस्त 2002 को हत्या हुई थी। आरोप है कि कोईल यादव ने दुष्कर्म किया और गर्भ ठहरने पर गर्भपात करा दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। शाहपुर थाने में दर्ज हत्या व गर्भपात कराने के मुकदमे की विवेचना तत्कालीन हलका दारोगा सुरेश सिंह ने की थी।
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सेवानिवृत्त होने के बाद वह अपने गांव चले गए। ट्रायल शुरू होने पर न्यायालय में पहले गवाहों का बयान हुआ।13 लोगों ने अपना बयान दर्ज कराया। विवेचक को बयान देने के लिए बुलाया गया तो उन्होंने स्वास्थ्य कारणों की वजह से आने में असमर्थता जाहिर की।
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नोटिस देने के बाद भी न आने पर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एडीजे) द्वितीय के न्यायालय से गैर जमानती वारंट जारी हो गया। घर पर नहीं मिलने पर न्यायालय के आदेश पर शाहपुर पुलिस दरोगा के घर गई तो पता चला कि वह अपनी अमेरिका में रहने वाली बेटी के घर पर इस समय है।