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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Gorakhpur News ›   Cantt Police filed case in connection with fraudulently increasing name in Managing Committee of Kisan Shiksha Parishad Deoria

देवरिया के किसान माध्यमिक शिक्षा परिषद का मामला: फर्जी तरीके से प्रबंध समिति में सदस्यों का नाम बढ़ाने पर केस

Fri, 24 Sep 2021 02:31 PM IST
vivek shukla अमर उजाला नेटवर्क, गोरखपुर।
अमर उजाला नेटवर्क, गोरखपुर। Published by: vivek shukla Updated Fri, 24 Sep 2021 02:31 PM IST
सार

समिति के नवीनीकरण के लिए सहायक रजिस्टार फर्म सोसाइटी तथा चिट्स फंड गोरखपुर के बेतियाहाता स्थिति कार्यालय में प्रार्थना पत्र दिया।

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Cantt Police filed case in connection with fraudulently increasing name in Managing Committee of  Kisan Shiksha Parishad Deoria
प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार

देवरिया के किसान शिक्षा परिषद की प्रबंध समिति में फर्जी तरीके से नाम बढ़ाने के मामले में कैंट पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। कोर्ट के आदेश पर केस दर्ज कर पुलिस जांच कर रही है।
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जानकारी के मुताबिक, देवरिया जिले के रामपुर कारखाना क्षेत्र के हरियापार मुशहरिया गांव निवासी जगजीवन यादव ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, गोरखपुर की कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर बताया कि वह किसान माध्यमिक शिक्षा परिषद, करजहां में संयुक्त मंत्री द्वितीय के पद पर हैं। उनके पिता स्वर्गीय शारदा प्रसाद यादव वर्ष 2007 तक प्रबंध समिति के प्रबंधक रहे। इस प्रबंध समिति के माध्यम से ही किसान इंटरमीडिएट कॉलेज करजहां, देवरिया का संचालन होता है।
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समिति के नवीनीकरण के लिए सहायक रजिस्टार फर्म सोसाइटी तथा चिट्स फंड गोरखपुर के बेतियाहाता स्थिति कार्यालय में प्रार्थना पत्र दिया। 20 अक्तूबर 2020 को वह कार्यालय में नवीनीकरण की जानकारी लेने पहुंचे तो मालूम चला कि उनके मृतक पिता जो प्रबंधक थे उनके फर्जी हस्ताक्षर से समिति में फर्जीवाड़ा करके सदस्यों की संख्या फर्जी रसीद काटकर बढ़ा दी गई है। समिति में देवरिया जिले के मदनपुर क्षेत्र के मोहरा गांव निवासी अजय पति त्रिपाठी खुद को मंत्री प्रबंधक के रूप में प्रस्तुत कर फर्जी रसीद तथा प्रार्थना पत्र जमा कर रखा है।
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इसके अलावा उसने अपने कई दोस्त एवं रिश्तेदार को भी फर्जी रसीद की मदद से समिति में शामिल कर रखा है। एक्सपर्ट से जांच करवाने पर उनके पिता का हस्ताक्षर फर्जी निकला। कोर्ट ने आरोपी अजय पति त्रिपाठी के खिलाफ धारा 419, 420, 467, 468, 471 के तहत मुकदमा दर्ज कर एक सप्ताह के अंदर आख्या न्यायालय में प्रस्तुत करने का आदेश दिया है। कैंट पुलिस मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।
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