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Gorakhpur News: नगर निगम की तरफ से साक्ष्य देने के लिए दुकानदारों को मिली मोहलत...फिर होगी कार्रवाई

Sat, 24 Feb 2024 04:20 PM IST
रोहित सिंह संवाद न्यूज एजेंसी, गोरखपुर।
संवाद न्यूज एजेंसी, गोरखपुर। Published by: रोहित सिंह Updated Sat, 24 Feb 2024 04:20 PM IST
सार

बक्शीपुर में नगर निगम की ओर से 20 दुकानदारों को दिए गए नोटिस का समय पूरा हो चुका है। अब दुकानदारों के अनुरोध पर निगम ने साक्ष्य उपलब्ध कराने के लिए कुछ दिनों की और मोहलत दे दी है।

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Baxipur Shopkeepers got time to give evidence on behalf of Municipal Corporation
नगर निगम गोरखपुर

विस्तार

बक्शीपुर में नगर निगम की ओर से 20 दुकानदारों को दिए गए नोटिस का समय पूरा हो चुका है। अब दुकानदारों के अनुरोध पर निगम ने साक्ष्य उपलब्ध कराने के लिए कुछ दिनों की और मोहलत दे दी है। उधर, दुकानदारों ने जॉर्ज इस्लामियां सोसाइटी के पदाधिकारियों से भी दस्तावेज मांगे हैं।

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दरअसल, पूर्व विधायक अनुग्रह नारायण उर्फ खोखा सिंह की शिकायत पर नगर निगम ने 20 दुकानदारों को नोटिस दिया था। इसके बाद दुकानदारों ने नोटिस को गलत ठहराया था। उनका कहना था कि उनकी दुकानें निगम की जमीन पर नहीं हैं। वह जार्ज इस्लामियां हाईस्कूल सोसाइटी को दुकानों का किराया देते आ रहे हैं।
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वहीं, नगर निगम का कहना है कि आराजी संख्या पर संबंधित दुकानें बनी हैं, वह नगर निगम की जमीन है। यही नहीं, सोसाइटी की ओर से संचालित मियां साहब इस्लामियां इंटर काॅलेज भी नगर निगम की ही जमीन पर बना है। वहीं, उधर पूर्व विधायक का कहना है कि जिस जमीन की शिकायत उन्होंने की थी, उसका संज्ञान नहीं लिया गया। निगम प्रशासन को पहले उस जमीन की जांच करानी चाहिए।
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अपर नगर आयुक्त निरंकार सिंह ने बताया कि नोटिस का समय पूरा हो गया है, लेकिन कुछ लोगों ने इसका समय बढ़ाने का अनुरोध किया था। उनका कहना था कि तहसील से पुराने अभिलेख निकलवाने के लिए थोड़ा समय चाहिए। इसलिए यह मोहलत बढ़ाई गई है। उनकी ओर से जो साक्ष्य प्रस्तुत किए जाएंगे, उसे देखने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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