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Gorakhpur News: गैर इरादतन हत्या के आरोपी की जमानत खारिज
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गोरखपुर। गैर इरादतन हत्या व हत्या के प्रयास के आरोपी झगहां थाना क्षेत्र के जंगल रसूलपुर नंबर दो निवासी राजकेवल की अग्रिम जमानत अर्जी प्रभारी जनपद न्यायाधीश अशोक कुमार ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए खारिज कर दी है। अभियोजन पक्ष की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता यशपाल सिंह का कहना था कि वादी सुधाकर उर्फ गामा के पिता व रामकवल, छत्रधारी व पौहारी ने चार बीघा खेत जंगल रसूलपुर टोला सौलामारी में केदार से वर्ष 2008 में बैनामा लिया था। उक्त खेत को केदार ने वर्ष 2002 में ठगई से लिया था। 15 जून 2013 को सुबह 10.20 बजे उसी खेत को वादी अपने ट्रैक्टर से जोतवा रहा था। उसी समय सहारा के एजेंट वीरेंद्र वहां आएं और पैसे के कलेक्शन के बावत वादी के भाई के बारे में पूछने लगे। वादी ने कहा कि अभी 10 मिनट पहले वह घर गया है। उसी समय खेत पर इंद्रासन, जगरनाथ, रमासन, राजकेवल,विजय उर्फ विक्की, जयराम, संतोष, अशोक व ठगई बंदूक, कट्टा, रिवाल्वर, लाठी व भाला लेकर आ गए और मारपीट किए। जगरनाथ ने वादी को जान मारने की नियत से बंदूक से फायर कर दिया जो वादी के बगल में खड़े सहारा एजेंट को लग गई। जिससे उसकी मृत्यु हो गई।
ब्यूरो
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