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Gorakhpur News: दुष्कर्म के साजिश के आरोपी को 10 साल की सजा

Sat, 24 Feb 2024 02:19 AM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sat, 24 Feb 2024 02:19 AM IST
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Accused of conspiracy to commit rape gets 10 years imprisonment
गोरखपुर। दुष्कर्म करने का षड्यंत्र करने का जुर्म सिद्ध पाए जाने पर विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट राहुल आनंद ने तिवारीपुर थाना क्षेत्र के मोहनलालपुर निवासी अभियुक्त मनोज कुमार यादव को 10 साल के कठोर कारावास एवं 21 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड न देने पर अभियुक्त को छह माह का कारावास अलग से भुगतना होगा।
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अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक राघवेंद्र त्रिपाठी एवं अरविंद श्रीवास्तव का कहना था कि अभियुक्त के आपराधिक षड्यंत्र से पीड़िता के साथ दुष्कर्म हुआ। न्यायाधीश ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध आरोप सिद्ध पाते हुए उक्त निर्णय दिया। ब्यूरो
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