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Gorakhpur News: पॉक्सो और दुष्कर्म के मामलों में दोषियों को सजा, पांच से 22 साल तक कठोर कारावास

Sat, 30 May 2026 02:41 AM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sat, 30 May 2026 02:41 AM IST
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Accused convicted in three separate cases, fined
गोरखपुर। जनपद की विभिन्न विशेष अदालतों ने नाबालिग से छेड़छाड़ और दुष्कर्म के अलग-अलग मामलों में दोषियों को कठोर कारावास की सजा सुनाई है। एक मामले में छेड़खानी के दोषी को पांच साल, जबकि दुष्कर्म के दो मामलों में अभियुक्तों को 10 साल और 22 साल तक की सजा सुनाई गई है। इन मामलों में दोषियों पर अर्थदंड भी लगाया गया है।
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पहले मामले में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट राकेश कुमार की अदालत ने सिकरीगंज थाना क्षेत्र के अलावलपुर निवासी कुर्बान अली को नाबालिग बच्ची से छेड़खानी के जुर्म में पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। उसपर 10 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया गया है। अभियोजन पक्ष के अनुसार 29 नवंबर 2020 को पीड़िता टॉफी खरीदने दुकान पर गई थी, जहां आरोपी ने उसे दुकान के अंदर ले जाकर छेड़खानी की थी। अर्थदंड न देने पर अतिरिक्त तीन माह की सजा का प्रावधान भी रखा गया है।
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दूसरे मामले में अपर सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक कोर्ट सुदेश कुमार ने शाहपुर थाना क्षेत्र निवासी सचिन गुप्ता को दुष्कर्म के मामले में 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। उसपर 23 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया गया है। अभियोजन पक्ष के अनुसार आरोपी ने एनजीओ में काम करने वाली महिला से जान-पहचान बढ़ाकर दुष्कर्म किया और उसे धमकी देते हुए शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित किया। साथ ही आरोप है कि आरोपी ने पीड़िता की ईमेल व फेसबुक आईडी हैक कर आपत्तिजनक फोटो भी वायरल किया था।
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वहीं, तीसरे मामले में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट विजय बहादुर यादव ने गोरखनाथ थाना क्षेत्र के पचपेड़वा निवासी मुकेश कुमार को 22 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। उसपर 30 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया गया है। अभियोजन पक्ष के अनुसार, 16 नवंबर 2023 को आरोपी ने कोचिंग सेंटर से लौट रही चार वर्षीय बच्ची को टॉफी देने के बहाने बहला-फुसलाकर दुष्कर्म किया था।
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