फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Gorakhpur News ›   35 percent grant interest will not have to be paid for 3 years in PMEGP

पीएमईजीपी: 35 प्रतिशत अनुदान, 3 वर्ष तक नहीं देना होगा ब्याज, ऐसे करें आवेदन

Sun, 08 Aug 2021 02:34 PM IST
vivek shukla अमर उजाला नेटवर्क, गोरखपुर।
अमर उजाला नेटवर्क, गोरखपुर। Published by: vivek shukla Updated Sun, 08 Aug 2021 02:34 PM IST
सार

उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा संचालित 'प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम' (पीएमईजीपी) के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार स्थापित करने के इच्छुक ग्रामीण क्षेत्र के बेरोजगार व्यक्तियों/परंपरागत कारीगरों (जिनकी आयु 18 वर्ष से कम न हो) को 25 लाख रुपये तक की उत्पादन इकाई तथा 10 लाख रुपये तक सेवा उद्योग को स्थापित करने के लिए बैंक ऋण (पूंजीगत तथा कार्यशील पूंजी सहित) को राष्ट्रीयकृत बैंको के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती है।

 

विज्ञापन
35 percent grant interest will not have to be paid for 3 years in PMEGP
सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : pixabay

विस्तार

अगर आप ग्रामीण इलाके के निवासी हैं और उत्पादन या सेवा के क्षेत्र में स्वरोजगार करना चाहते हैं तो उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा संचालित प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना (पीएमईजीपी) आपके लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकती है। इस योजना के अंतर्गत बैंक से ऋण लेने पर ना सिर्फ प्रतिशत तक एकमुश्त अनुदान मिलेगा बल्कि 3 साल तक ब्याज भी नहीं देना होगा। यह योजना पूरे प्रदेश में लागू है। हर एक जिले के आवेदक अपने अपने जिले में इसके लिए आवेदन कर सकते हैं।

विज्ञापन


उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा संचालित 'प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम' (पीएमईजीपी) के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार स्थापित करने के इच्छुक ग्रामीण क्षेत्र के बेरोजगार व्यक्तियों/परंपरागत कारीगरों (जिनकी आयु 18 वर्ष से कम न हो) को 25 लाख रुपये तक की उत्पादन इकाई तथा 10 लाख रुपये तक सेवा उद्योग को स्थापित करने के लिए बैंक ऋण (पूंजीगत तथा कार्यशील पूंजी सहित) को राष्ट्रीयकृत बैंको के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती है।
विज्ञापन


इसके अंतर्गत सामान्य वर्ग पुरुष लाभार्थी को 25 प्रतिशत तथा आरक्षित वर्ग के लाभार्थियों (अनु. जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, द्विव्यांग, भूत पूर्व सैनिक एवं महिलाएं) को 35 प्रतिशत एक मुश्त मार्जिन मनी (सशर्त अनुदान) भारत सरकार द्वारा दी जाती है तथा बैंक द्वारा (स्वयं का अंशदान तथा मार्जिन मनी छोड़कर) निर्धारित ब्याज की अदायगी सुविधा 3 वर्षों तक उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विभाग के माध्यम से उद्यमी के पक्ष में बैंकों को किया जाता है।
विज्ञापन
विज्ञापन


इस वेबसाइट पर कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन
kviconline.gov.in/pmegp के e-portal पर जाकर KVIB विकल्प के चयन सहित ऑनलाईन आवेदन पत्र भरा जा सकता है।

विस्तृत जानकारी के लिए इन नंबरों पर कर सकते हैं फोन
0551-2201570, 9839634693, 9450885941 नंबरों पर किया जा सकता है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed