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गोरखपुर: बिजली निगम के एक्सईएन उपभोक्ता को देंगे 25 हजार रुपये हर्जाना, वजह जान लें
Thu, 30 Sep 2021 12:42 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो
अमर उजाला नेटवर्क, गोरखपुर।
अमर उजाला नेटवर्क, गोरखपुर।
Published by: गोरखपुर ब्यूरो
Updated Thu, 30 Sep 2021 12:42 PM IST
सार
नंदानगर दरगहिया मैया टोला निवासी उपभोक्ता कैलाश त्रिपाठी की ओर से एडवोकेट बृज बिहारी लाल श्रीवास्तव और एडवोकेट ऋषि श्रीवास्तव ने उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष चंद्रप्रकाश अस्थाना एवं सदस्य कृष्णा नंद मिश्र के यहां पीवीवीएनएल के खिलाफ शिकायत की थी।
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प्रतीकात्मक तस्वीर।
- फोटो : अमर उजाला।
विस्तार
गोरखपुर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने मोहद्दीपुर स्थित पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, विद्युत वितरण खंड तृतीय के अधिशासी अभियंता के खिलाफ निर्णय दिया है कि वह उपभोक्ता कैलाश त्रिपाठी को 25,000 रुपये क्षतिपूर्ति और 3000 रुपये वाद व्यय के रूप में भुगतान करें।
जानकारी के मुताबिक नंदानगर दरगहिया मैया टोला निवासी उपभोक्ता कैलाश त्रिपाठी की ओर से एडवोकेट बृज बिहारी लाल श्रीवास्तव और एडवोकेट ऋषि श्रीवास्तव ने उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष चंद्रप्रकाश अस्थाना एवं सदस्य कृष्णा नंद मिश्र के यहां पीवीवीएनएल के खिलाफ शिकायत की थी। वकीलों ने आयोग को जानकारी दी कि कैलाश त्रिपाठी ने पीवीवीएनएल, विद्युत वितरण खंड तृतीय से एक घरेलू कनेक्शन लिया था। यह कनेक्शन कैलाश त्रिपाठी की पत्नी शांति देवी के नाम से है। उपभोक्ता बिलों का नियमित भुगतान करता था। पत्नी के निधन के बाद उन्होंने कनेक्शन को अपने नाम से कराने के लिए प्रार्थना पत्र दिया जो स्वीकार नहीं किया गया। 17 अक्तूबर 2017 को उपभोक्ता ने विपक्षी को प्रार्थना पत्र दिया कि उसका कनेक्शन घरेलू है लेकिन विपक्षी द्वारा उसको वाणिज्यिक कनेक्शन का बिल भेजा जा रहा है। जिससे उपभोक्ता बिल जमा नहीं कर पा रहा है।
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जानकारी के मुताबिक नंदानगर दरगहिया मैया टोला निवासी उपभोक्ता कैलाश त्रिपाठी की ओर से एडवोकेट बृज बिहारी लाल श्रीवास्तव और एडवोकेट ऋषि श्रीवास्तव ने उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष चंद्रप्रकाश अस्थाना एवं सदस्य कृष्णा नंद मिश्र के यहां पीवीवीएनएल के खिलाफ शिकायत की थी। वकीलों ने आयोग को जानकारी दी कि कैलाश त्रिपाठी ने पीवीवीएनएल, विद्युत वितरण खंड तृतीय से एक घरेलू कनेक्शन लिया था। यह कनेक्शन कैलाश त्रिपाठी की पत्नी शांति देवी के नाम से है। उपभोक्ता बिलों का नियमित भुगतान करता था। पत्नी के निधन के बाद उन्होंने कनेक्शन को अपने नाम से कराने के लिए प्रार्थना पत्र दिया जो स्वीकार नहीं किया गया। 17 अक्तूबर 2017 को उपभोक्ता ने विपक्षी को प्रार्थना पत्र दिया कि उसका कनेक्शन घरेलू है लेकिन विपक्षी द्वारा उसको वाणिज्यिक कनेक्शन का बिल भेजा जा रहा है। जिससे उपभोक्ता बिल जमा नहीं कर पा रहा है।
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