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शहर के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में भी 15 जुलाई तक लागू रहेगा धारा 144, जानिए क्या है वजह
Sat, 18 Apr 2020 04:50 PM IST
vivek shukla
अमर उजाला ब्यूरो, गोरखपुर।
अमर उजाला ब्यूरो, गोरखपुर।
Published by: vivek shukla
Updated Sat, 18 Apr 2020 04:50 PM IST
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कोरोना वायरस।
- फोटो : अमर उजाला।
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शहर के बाद अब अपर जिला मजिस्ट्रेट (ग्रामीण) चुतुर्भुजी गुप्ता ने ग्रामीण क्षेत्रों में भी 15 जुलाई तक यानी तीन माह के लिए धारा 144 बढ़ा दी है। उनके मुताबिक, सात मई को बुद्ध पूर्णिमा, 11 मई को मेला सैय्यद सलार, 25 को ईद-उल-फितर मनाया जाएगा।
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इसके अलावा केंद्र व राज्य सरकार के आदेश पर जारी लॉकडाउन अवधि समाप्त होने पर जिले में विश्वविद्यालय समेत कई परीक्षाएं शुरू होने की संभावना है। इसके अलावा राजनीतिक व गैर राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा धरना-प्रदर्शन एवं जुलूस भी निकाला जा सकता है।
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ऐसे में कानून एवं शांति व्यवस्था को बनाए रखने और सांप्रदायिक घटनाओं को रोकने के लिए निरोधात्मक कदम उठाते हुए धारा 144 तीन माह के लिए बढ़ा दी गई है।
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