Gorakhpur News: लड़की के अपहरण के अभियुक्त को दस साल की सजा, कोर्ट ने सुनाया फैसला
अमर उजाला ब्यूरो गोरखपुर।
Published by: vivek shukla
Updated Sat, 04 Feb 2023 04:58 PM IST
सार
दुष्कर्म करने के जुर्म में विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट कोर्ट नवल किशोर सिंह ने खोराबार थाना क्षेत्र के बासडिला निवासी अभियुक्त संजय भारती को दस साल के कठोर कारावास एवं 25 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड न देने पर अभियुक्त को पांच माह कारावास अलग से भुगतना होगा।
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सांकेतिक तस्वीर।
- फोटो : सोशल मीडिया