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Gorakhpur News: लड़की के अपहरण के अभियुक्त को दस साल की सजा, कोर्ट ने सुनाया फैसला

Sat, 04 Feb 2023 04:58 PM IST
vivek shukla अमर उजाला ब्यूरो गोरखपुर।
अमर उजाला ब्यूरो गोरखपुर। Published by: vivek shukla Updated Sat, 04 Feb 2023 04:58 PM IST
सार

दुष्कर्म करने के जुर्म में विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट कोर्ट नवल किशोर सिंह ने खोराबार थाना क्षेत्र के बासडिला निवासी अभियुक्त संजय भारती को दस साल के कठोर कारावास एवं 25 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड न देने पर अभियुक्त को पांच माह कारावास अलग से भुगतना होगा।
 

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10 years imprisonment for kidnapping of girl
सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

लड़की को बहला फुसलाकर कर भगा ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म करने के जुर्म में विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट कोर्ट नवल किशोर सिंह ने खोराबार थाना क्षेत्र के बासडिला निवासी अभियुक्त संजय भारती को दस साल के कठोर कारावास एवं 25 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड न देने पर अभियुक्त को पांच माह कारावास अलग से भुगतना होगा।

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अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक राघवेंद्र राम त्रिपाठी एवं उमेश मिश्र का कहना था कि घटना 2 दिसम्बर 2015 की सुबह 8 बजे की है। वादी की लड़की शौच के लिए अपनी मां के साथ गई थी और वही से कही चली गई। दौरान विवेचना अभियुक्त का नाम प्रकाश में आया और पता चला कि अभियुक्त वादी की लड़की को बहला फुसलाकर भगा ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया।

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