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Gorakhpur News: नाबालिग से दुष्कर्म के अभियुक्त को 10 साल की कैद, कोर्ट ने सुनाया फैसला

Sat, 25 Feb 2023 11:33 AM IST
vivek shukla अमर उजाला ब्यूरो, गोरखपुर।
अमर उजाला ब्यूरो, गोरखपुर। Published by: vivek shukla Updated Sat, 25 Feb 2023 11:33 AM IST
सार

अभियोजन पक्ष की ओर से वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी रामध्यान राम एवं विशेष लोक अभियोजक अरविंद श्रीवास्तव का कहना था कि घटना 17 मार्च 2016 की रात करीब नौ बजे की है। अभियुक्त वादी की 14 वर्षीय नाबालिग बच्ची को बहला फुसलाकर कर भगा ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया।
 

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10 years imprisonment for accused of Molested minor
सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : सोशल मीडिया।

विस्तार

नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म करने के जुर्म में विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट कोर्ट रोहित सिंह ने खोराबार थाना क्षेत्र के रामपुर चौराहा निवासी अभियुक्त जुगुन पासवान को दस साल के कठोर कारावास व 80 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।
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अर्थदंड न देने पर अभियुक्त को दो वर्ष का कारावास अलग से भुगतना होगा। अभियोजन पक्ष की ओर से वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी रामध्यान राम एवं विशेष लोक अभियोजक अरविंद श्रीवास्तव का कहना था कि घटना 17 मार्च 2016 की रात करीब नौ बजे की है। अभियुक्त वादी की 14 वर्षीय नाबालिग बच्ची को बहला फुसलाकर कर भगा ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया।
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