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Ajaz Khan: एजाज खान को अदालत से झटका, दुष्कर्म मामले में अभिनेता को नहीं मिली अग्रिम जमानत

Fri, 16 May 2025 08:28 PM IST
सिराजुद्दीन एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: सिराजुद्दीन Updated Fri, 16 May 2025 08:28 PM IST
सार

Ajaz Khan Bail: एजाज खान को मुंबई की एक अदालत से बड़ा झटका लगा है। अदालत ने दुष्कर्म के मामले में उनको अग्रिम जमानत देने से इंकार कर दिया है। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला?

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Mumbai court denies anticipatory bail to actor Ajaz Khan in a case
एजाज खान - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

मुंबई की एक अदालत ने दुष्कर्म के एक मामले में अभिनेता एजाज खान को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (डिंडोशी कोर्ट) दत्ता ढोबले ने गुरुवार को खान को राहत देने से इनकार करते हुए कहा 'आरोपों की प्रकृति और गंभीरता को देखते हुए, आवेदक से हिरासत में पूछताछ की जरूरत है'।

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एजाज पर आरोप
अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया है कि पीड़िता को खान ने रिश्ते में फंसाया था। पीड़िता भी एक अभिनेत्री है। अभियोजन पक्ष ने कहा कि पीड़िता का विश्वास जीतने के लिए उसने कथित तौर पर एक सेलिब्रिटी और रियलिटी शो के होस्ट के रूप में अपने पद का दुरुपयोग किया।
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एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि शादी के झूठे बहाने, पैसों की मदद और तरक्की का वादा करके खान ने पीड़िता के साथ 'उसकी सहमति के बिना' कई मौकों पर दुष्कर्म किया।
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एजाज खान के वकील की दलील
खान पर दुष्कर्म और धोखे से संबंध बनाने से संबंधित भारतीय न्याय संहिता की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। अग्रिम जमानत के लिए दबाव डालते हुए खान के अधिवक्ता ने कहा कि उनके मुवक्किल को मामले में झूठा फंसाया गया है।
उन्होंने कहा 'सूचना देनेवाली अच्छी तरह जानती थी कि अभिनेता पहले से ही शादीशुदा हैं। दोनों बालिग हैं। उनके और याचिकाकर्ता के बीच संबंध सहमति से बने थे।'

Mumbai court denies anticipatory bail to actor Ajaz Khan in a case
एजाज खान - फोटो : इंस्टाग्राम: @imajazkhan

खान की तरफ से पेश किए गए सबूत
बचाव पक्ष ने अदालत के सामने कुछ व्हाट्सएप चैट और ऑडियो रिकॉर्डिंग पेश कीं, जिसमें कथित तौर पर दिखाया गया है कि पीड़िता ने मामला वापस लेने के लिए पैसे मांगे थे और संबंध सहमति से बने थे।
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एजाज खान के खिलाफ दलील
दूसरी ओर अभियोजन पक्ष ने तर्क दिया कि खान से हिरासत में पूछताछ जरूरी है। उन्होंने दलील दी कि जमानत की अर्जी लगाने वाले का पिछला आपराधिक रिकॉर्ड है और अगर उसे अग्रिम जमानत दी जाती है तो वह सबूतों से छेड़छाड़ कर सकता है या पीड़िता और गवाहों को प्रभावित कर सकता है।

आदालत ने क्या कहा?
दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने कहा कि पूछताछ, चिकित्सा जांच और सबूत इकट्ठा करने के लिए खान की हिरासत जरूरी है। अदालत ने अभिनेता की याचिका को खारिज करते हुए कहा 'अगर गिरफ्तारी से पहले जमानत दी जाती है, तो सबूतों के साथ छेड़छाड़ या गवाहों को प्रभावित करने के जोखिम से इनकार नहीं किया जा सकता है।'

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