फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Entertainment ›   janaki vs state of kerala release stalled kerala high court questions cbfc over janaki name row 2025

JSK Movie Row: ‘जानकी’ नाम को लेकर सेंसर बोर्ड के फैसले से केरल हाईकोर्ट नाराज, फिल्म के रिलीज पर संकट

Mon, 30 Jun 2025 10:48 PM IST
हिमांशु सोनी एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: हिमांशु सोनी Updated Mon, 30 Jun 2025 10:48 PM IST
सार

Janaki v State of Kerala Movie: फिल्म जानकी बनाम स्टेट ऑफ केरल को लेकर अब विवाद बढ़ता ही जा रहा है। फिल्म की रिलीज से पहले नाम पर सेंसर बोर्ड ने आपत्ति जताई जिसके बाद अब केरल हाईकोर्ट ने इस पर टिप्पणी की है।

विज्ञापन
janaki vs state of kerala release stalled kerala high court questions cbfc over janaki name row 2025
जानकी बनाम स्टेट ऑफ केरल - फोटो : IMDb

विस्तार

केंद्रीय पेट्रोलियम राज्य मंत्री सुरेश गोपी की आने वाली मलयालम फिल्म 'जानकी बनाम स्टेट ऑफ केरल' इन दिनों विवादों में घिरी हुई है। फिल्म को रिलीज के लिए तैयार कर लिया गया था, लेकिन अब उसका रास्ता सेंसर बोर्ड की आपत्ति के कारण रुक गया है। फिल्म के टाइटल और मुख्य किरदार ‘जानकी’ के नाम को लेकर उठाए गए सवालों पर केरल हाईकोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई है।

विज्ञापन


केरल हाईकोर्ट ने उठाया सवाल
फिल्म की कहानी एक ऐसी महिला पर आधारित है, जो यौन शोषण का शिकार होने के बाद न्याय के लिए राज्य सरकार के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ती है। ये किरदार समाज की आवाज बनने की कोशिश करता है और व्यवस्था से सीधे टकराता है। लेकिन फिल्म को प्रमाणपत्र देने से पहले CBFC ने ‘जानकी’ नाम को लेकर आपत्ति जताई, जिससे विवाद और गहराता गया।
विज्ञापन


ये खबर भी पढ़ें: Panchayat 4: मेकर्स को क्यों हटाना पड़ा 'सचिव जी' और 'रिंकी' का किसिंग सीन, अभिनेत्री ने किया खुलासा

विज्ञापन
विज्ञापन

मामला तब और तूल पकड़ गया जब फिल्म की निर्माता कंपनी कॉसमॉस एंटरटेनमेंट ने इस मुद्दे पर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। अदालत में सुनवाई के दौरान जब CBFC की ओर से कहा गया कि 'जानकी' नाम देवी सीता से जुड़ा है और इससे धार्मिक भावनाएं आहत हो सकती हैं, तो न्यायमूर्ति एन नागरेश ने साफ शब्दों में आपत्ति जताते हुए कहा कि ये तर्क बिल्कुल असंगत है।


कोर्ट ने जताई नाराजगी
कोर्ट ने टिप्पणी की कि अगर किसी अपराधी को धार्मिक नाम दिया गया होता, तो आपत्ति समझ में आती। लेकिन जब एक महिला न्याय के लिए संघर्ष कर रही है, तो उसके नाम पर आपत्ति क्यों? कोर्ट ने यहां तक कहा कि क्या अब सेंसर बोर्ड कलाकारों और निर्देशकों को ये भी बताएगा कि वे किस नाम का इस्तेमाल करें और क्या कहानियां दिखाएं?


फिल्म के प्रोडक्शन हाउस का बयान
प्रोडक्शन हाउस की ओर से कहा गया कि उन्होंने 12 जून को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए प्रमाणपत्र के लिए आवेदन किया था, लेकिन अब तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। जबकि फिल्म का टीज़र पहले ही सेंसर बोर्ड द्वारा बिना आपत्ति के पास किया गया था। प्रोड्यूसर का यह भी दावा है कि प्रमाणपत्र में देरी संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ए) और 19(1)(जी) का उल्लंघन है, जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और व्यवसाय के मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है।

फिल्म की स्टारकास्ट 
फिल्म ‘JSK: जानकी बनाम स्टेट ऑफ केरल’ में केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी मुख्य भूमिका में हैं। फिल्म में उनके साथ अनुपमा परमेश्वरन ने भी प्रमुख किरदार निभाया है। इस फिल्म का निर्देशन प्रवीन नारायणन ने किया है और निर्माण कॉसमॉस एंटरटेनमेंट के बैनर तले हुआ है। बता दें पहले फिल्म को 27 जून को रिलीज होना था।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all Entertainment news in Hindi related to bollywood, television, hollywood, movie reviews, etc. Stay updated with us for all breaking news from Entertainment and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed