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Salman Khan Threatening case: सलमान खान को धमकी देने के आरोपी यूट्यूबर को राहत, अदालत ने दी जमानत
Mon, 15 Jul 2024 07:40 PM IST
मोहम्मद फायक अंसारी
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
Published by: मोहम्मद फायक अंसारी
Updated Mon, 15 Jul 2024 07:40 PM IST
सार
सलमान खान को कथित तौर जान से मारने की धमकी देने वाले यूट्यूबर को अदालत से बड़ी राहत मिली है। बनवारीलाल गुज्जर को मुंबई की अदालत ने जमानत दे दी है। उन्होंने याचिका में दावा किया था कि उन्हें झूठे मामले में फंसाया गया है।
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सलमान खान
- फोटो : अमर उजाला ब्यूरो, मुंबई
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विस्तार
अभिनेता सलमान खान को कथित तौर पर जान से मारने की धमकी देने के आरोप में गिरफ्तार किए गए यूट्यूबर बनवारीलाल गुज्जर को मुंबई की एक अदालत ने सोमवार (15 जुलाई) को जमानत दे दी। उन्हें पिछले महीने अभिनेता को जान से मारने की धमकी देने और गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से संबंधों के बारे में दावे करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।
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यूट्यूबर को मिली जमानत
यूट्यूबर पर आपराधिक धमकी और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया था। बनवारीलाल को लेकर पुलिस की ओर से दावा किया गया था कि अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड किए गए वीडियो में उन्होंने सलमान खान की हत्या और लॉरेंस बिश्नोई, गोल्ड बरार और अन्य गैंगस्टरों से अपने संबंधों के बारे में बात की है। पुलिस ने कहा था कि यूट्यूबर ने अपने ऑनलाइन चैनल के दर्शकों की संख्या बढ़ाने के लिए वीडियो अपलोड किया था। इस मामले पर सुनवाई करते हुए सोमवार को अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एस्प्लेनेड कोर्ट) वीआर पाटिल ने उनकी जमानत याचिका स्वीकार कर ली।
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जमानत याचिका में किया गया यह दावा
वकील फैज मर्चेंट के माध्यम से दायर अपनी जमानत याचिका में बनवारीलाल की ओर से दावा किया गया था कि उसे बिना किसी उचित या ठोस कंटेट के इस मामले में झूठा फंसाया गया है। अपनी याचिका में उन्होंने कहा कि वह मनोरंजन और प्रसिद्धि पाने के लिए वीडियो बनाते हैं और उन्हें अपने चैनल पर अपलोड करते हैं। याचिका में दावा किया गया है कि वीडियो की प्रतिलिपि एफआईआर में है। इसमें कहीं भी याचिकाकर्ता ने यह नहीं कहा है कि वह सलमान खान को मारने जा रहे थे। इसलिए, मामले में जो धाराएं लगाई गई हैं, वे बनवारीलाल के खिलाफ नहीं बनती हैं।
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