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दिल्ली: राहुल गांधी के खिलाफ देशद्रोह की शिकायत पर फैसला फिर टला

Sat, 20 Jul 2019 04:46 AM IST
नोएडा ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: नोएडा ब्यूरो Updated Sat, 20 Jul 2019 04:46 AM IST
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Anti-Defection law case aganist Rahul gandhi will be hear in August now
राहुल गांधी - फोटो : Social Media

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित बयान देने के मामले पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ देशद्रोह की शिकायत पर शुक्रवार को अदालत का फैसला फिर टल गया। अदालत ने फैसला सुनाने के लिए 20 अगस्त की तारीख तय की है। इससे पहले 7 जून को भी यह फैसला टल गया था।

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राहुल गांधी के खिलाफ यह शिकायत दायर कर एक वकील ने कहा था कि राहुल गांधी ने खून की दलाली करने का बयान पीएम के खिलाफ देकर उनकी मानहानि की है। मामला जंतर मंतर पर 2016 में आयोजित किसान रैली का बताया गया है। इस मामले में दिल्ली पुलिस 15 मई को स्टेटस रिपोर्ट पेश कर राहुल गांधी को क्लीन चिट दे चुकी है।
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राउज एवेन्यू अदालत के एसीएमएम समर विशाल ने शिकायत पर फैसला सुनाने के लिए शुक्रवार को 20 अगस्त की तारीख तय कर दी। अदालत ने शिकायतकर्ता की दलीलें सुनने व दिल्ली पुलिस की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद 22 मई को शिकायत पर फैसला सुरक्षित रख लिया था।
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इस मामले में थाना संसद मार्ग पुलिस ने स्टेटस रिपोर्ट पेश कर कहा था कि राहुल गांधी के खिलाफ कोई अपराध का मामला नहीं बनता। उनके बयान के खिलाफ उन पर वही शख्स यानी पीएम मोदी ही मानहानि की शिकायत दायर कर सकते हैं।


पेश शिकायत में कहा गया है कि राहुल गांधी ने अक्तूबर 2016 में जंतर मंतर पर हुई किसान रैली में सर्जिकल स्ट्राइक करने वाले सैनिकों के बलिदानों को भुनाने का आरोप पीएम मोदी पर लगाया था। यह पूरी तरह देश के खिलाफ है और इसलिए राहुल गांधी पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करने का निर्देश दिल्ली पुलिस को दिया जाए।

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