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Hindi News ›   Delhi ›   period for CNG leakage testing has been extended till 30 September Due to the Covid pandemic

राहत: कोविड महामारी के चलते सीएनजी लीकेज टेस्टिंग के लिए 30 सितंबर तक बढ़ाई गई मियाद

Tue, 29 Jun 2021 11:49 PM IST
शाहरुख खान अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली Published by: शाहरुख खान Updated Tue, 29 Jun 2021 11:49 PM IST
सार

एक फरवरी, 2020 के बाद वैधता समाप्त होने वाले वाहनों के लिए भी सीएनजी लीकेज टेस्टिंग सर्टिफिकेट 30 सितंबर तक मान्य होंगे। इसके लिए वाहन मालिकों को जुर्माना नहीं भरना होगा। 

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period for CNG leakage testing has been extended till 30 September Due to the Covid pandemic
फाइल फोटो - फोटो : Agency

विस्तार

कोविड महामारी को देखते हुए वाहनों के दस्तावेजों की वैधता बढ़ाने के बाद दिल्ली सरकार ने सीएनजी लीकेज टेस्टिंग के लिए भी राहत दी है। ड्राइविंग लाइसेंस, परमिट, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और फिटनेस सहित सीएनजी वाहनों के लिए भी प्रमाण पत्र को 30 सितंबर तक के लिए वैध कर दिया गया है। 
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एक फरवरी, 2020 के बाद वैधता समाप्त होने वाले वाहनों के लिए भी सीएनजी लीकेज टेस्टिंग सर्टिफिकेट 30 सितंबर तक मान्य होंगे। इसके लिए वाहन मालिकों को जुर्माना नहीं भरना होगा। 
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सीएनजी वाहनों को हर तीन महीने बाद वाहनों की लीकेज की जांच के बाद प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। इसके लिए टेस्टिंग सेंटर बनाए गए हैं, लेकिन वैधता बढ़ाने से लाखों वाहन मालिकों को राहत मिलेगी। जांच में भी अधिक भीड़भाड़ का सामना नहीं करना होगा। 
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