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सख्ती: दिल्ली पुलिस में अब अफसर नहीं मार सकेंगे घूग्गी, ठीक तरीके से करने पड़ेंगे हस्ताक्षर, लगानी पड़ेगी मुहर
Thu, 05 Aug 2021 01:34 AM IST
Vikas Kumar
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: Vikas Kumar
Updated Thu, 05 Aug 2021 01:34 AM IST
सार
दिल्ली पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि अभी तक ये होता था कि कम महत्वपूर्ण दस्तावेजों पर पुलिस अफसर जल्दबाजी में घूग्गी मार देते थे। ठीक तरीके से पूरे हस्ताक्षर नहीं करते थे। पुलिस अफसर महत्वपूर्ण दस्तावेजों पर ही पूरे हस्ताक्षर करते थे।
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दिल्ली पुलिस
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
दिल्ली पुलिस में अफसर अब घूग्गी नहीं मार सकेंगे। दिल्ली पुलिस को अफसरों को अब सरकारी दस्तावेजों पर ठीक तरीके से हस्ताक्षर करने पड़ेंगे और उसके नीचे अपने पद की मुहर लगानी पड़ेगी। दिल्ली के नए पुलिस आयुक्त राकेश अस्थाना ने इस तरह का आदेश जारी किया है। दिल्ली के नए पुलिस आयुक्त का ये पहला आदेश है। कई दशकों के बाद इतिहास बदलने जा रहा है। दूसरी तरफ अब पुलिस मुख्यालय में पुलिस आयुक्त के कार्यालय को पुलिस आयुक्त सचिवालय के नाम से जाना जाएगा।
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दिल्ली पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि अभी तक ये होता था कि कम महत्वपूर्ण दस्तावेजों पर पुलिस अफसर जल्दबाजी में घूग्गी मार देते थे। ठीक तरीके से पूरे हस्ताक्षर नहीं करते थे। पुलिस अफसर महत्वपूर्ण दस्तावेजों पर ही पूरे हस्ताक्षर करते थे। दिल्ली पुलिस आयुक्त ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी रोमिल बानिया (अतिरिक्त पुलिस आयुक्त) की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि दिल्ली पुलिस आयुक्त ने इच्छा जाहिर की है कि डिलिंग क्लर्क और अफसर नोट सीट पर ठीक तरीके से हस्ताक्षर करेंगे। हस्ताक्षर के नीचे अपने अपने पद की मुहर व अपने नाम लिखेंगे। आदेश में कहा गया है कि इसका सख्ती से पालन होना चाहिए।
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दिल्ली पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि दिल्ली पुलिस आयुक्त ने ये पहला आदेश निकाला है। ये आदेश दिल्ली के सभी डीसीपी व अफसरों को भेज दिया गया है। करीबन तीन दिन पहले ये आदेश जारी किया गया है। दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस मुख्यालय में अब दिल्ली पुलिस आयुक्त के कार्यालय की बिल्डिंग (हिस्से) को दिल्ली पुलिस आयुक्त सचिवालय कहा जाएगा। पुलिस आयुक्त ओएसडी रोमिल बानिया ने जो आदेश जारी किया है वह सीपी सचिवालय शब्द लिखा हुआ है।
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