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नोएडा: आरटीई नियमों का उल्लंघन करने पर 33 नामी स्कूलों को नोटिस जारी

Fri, 04 Jun 2021 06:23 PM IST
सुशील कुमार कुमार अमर उजाला ब्यूरो, नोएडा
अमर उजाला ब्यूरो, नोएडा Published by: सुशील कुमार कुमार Updated Fri, 04 Jun 2021 06:23 PM IST
सार

डीएम सुहास एलवाई ने कहा कि बेसिक शिक्षा अधिकारी (बीएसए) ने 33 स्कूलों को नोटिस जारी किया गया है। उन्होंने कहा कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षित सीटों पर प्रावधान का कथित रूप से उल्लंघन किया है।

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Notice issued to 33 reputed schools for violating RTE rules
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : social media

विस्तार

शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम के उल्लंघन के मामले में गौतमबुद्ध नगर जिला प्रशासन ने नोएडा के 33 नामी निजी स्कूलों को नोटिस जारी किया है। डीएम सुहास एलवाई ने कहा कि बेसिक शिक्षा अधिकारी (बीएसए) ने 33 स्कूलों को नोटिस जारी किया गया है। 
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उन्होंने कहा कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षित सीटों पर प्रावधान का कथित रूप से उल्लंघन किया है। डीएम ने कहा कि प्रशासन को शिकायत मिली थी कि ये स्कूल गरीब और सामाजिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए कोटा पर कानून में प्रावधानों का दुरुपयोग कर रहे हैं। 
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जिलाधिकारी ने कहा कि प्रशासन उन बच्चों की भी मदद करेगा, जिन्होंने महामारी में अपने माता-पिता को खो दिया है, ताकि उन्हें पास के स्कूलों में प्रवेश मिल सके।
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