फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   Nirbhaya convict pawan will go to court

दया याचिका खारिज करने के फैसले को पवन अदालत में देगा चुनौती

Sat, 07 Mar 2020 01:33 AM IST
नोएडा ब्यूरो अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली Published by: नोएडा ब्यूरो Updated Sat, 07 Mar 2020 01:33 AM IST
विज्ञापन
Nirbhaya convict pawan will go to court
court order - फोटो : court order

निर्भया का दोषी पवन राष्ट्रपति द्वारा दया याचिका खारिज किए जाने के फैसले को अब सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी कर रहा है। उसका दावा है कि दया याचिका खारिज होने के बाद कानूनी तौर पर दोषी को दिए जाने वाले 14 दिन संबंधी नियम का उल्लंघन हुआ है। उसने कहा है कि याचिका खारिज होने के अगले दिन ही डेथ वारंट जारी होने से उसके मानवाधिकारों का हनन हो रहा है।

विज्ञापन


दोषियों के वकील एपी सिंह शुक्रवार को तिहाड़ जेल में पवन से मिले। एपी सिंह ने बताया कि पवन ने उन्हें दया याचिका खारिज करने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने के लिए कहा है। पवन ने बताया कि जिस दिन राष्ट्रपति ने उसकी दया याचिका खारिज की।
विज्ञापन


उसी दिन तिहाड़ जेल प्रशासन दोषियों के डेथ वारंट के लिए निचली अदालत चला गया। इस वजह से उसे याचिका खारिज करने के खिलाफ अपील करने का मौका नहीं मिला। पवन के वकील एक-दो दिन में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करेंगे।
विज्ञापन
विज्ञापन


जेल में वकील एपी सिंह ने दो अन्य दोषियों विनय और अक्षय से भी मुलाकात की। तीन घंटे तक चली मुलाकात में दोषी विनय ने भी अपने वकील को एक अर्जी दाखिल करने के लिए कहा। उसने बताया कि चुनाव के दौरान उसकी दया याचिका को गैर कानूनी ढंग से खारिज किया गया।


आचार संहिता लगे होने के दौरान दिल्ली सरकार ने उसकी याचिका कैसे खारिज कर दी। वहीं अक्षय ने भी अपने वकील से कहा है कि उसकी दूसरी दया याचिका की बात को छिपाया जा रहा है। एपी सिंह का कहना है कि वह अपने मुवक्किल की सारी बातों को लेकर अदालत में अर्जी दाखिल करेंगे।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed