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दिल्ली में होगा राइट टू रिजेक्ट का ट्रायल

Sat, 28 Sep 2013 08:42 AM IST
अमर उजाला, दिल्ली
अमर उजाला, दिल्ली Updated Sat, 28 Sep 2013 08:42 AM IST
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Right to Reject trial in Delhi

राइट टू रिजेक्ट मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पहला ट्रायल दिल्ली चुनाव में हो सकता है। दिल्ली मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय विधानसभा चुनाव में इसे लागू करने को तैयार है।

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चुनाव आयोग का आदेश मिलते ही इस पर काम भी शुरू हो जाएगा।

अधिकारियों की मानें तो नए प्रावधान के लिए अतिरिक्त ईवीएम की जरूरत पड़ सकती है, वहीं बैलेट पेपर पर एक विकल्प बढ़ाना होगा।

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक याचिका पर सुनवाई के बाद चुनाव आयोग को आदेश दिया है कि मतदान के वक्त ईवीएम में ‘इनमें से कोई नहीं’ नाम से एक बटन हो।

इससे किसी भी उम्मीदवार को पसंद न करने वाला मतदाता यह बटन दबा सकता है। चुनाव आयोग को दिल्ली समेत राजस्थान, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ और मिजोरम विधानसभा चुनावों में इसका प्रावधान करना होगा।
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सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब भारतीय चुनाव आयोग के रुख का इंतजार है।

दिल्ली मुख्य निर्वाचन कार्यालय के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक, यह एक सामान्य प्रक्रिया है। अगर चुनाव आयोग इस फैसले को लागू करने का आदेश देता है तो कोई बड़ी दिक्कत नहीं होगी।
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इसके लिए ईवीएम में एक बटन ‘इनमें से कोई नहीं’ दे दी जाएगी।

एक मशीन में 16 बटन होते हैं और अगर उम्मीदवारों की संख्या नए विकल्प के साथ 16 से ज्यादा हुई तो पोलिंग स्टेशनों पर ईवीएम की संख्या बढ़ा दी जाएगी।





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