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समय पर पास होंगे मकानों के नक्शे

Thu, 02 Jan 2014 02:09 AM IST
अमर उजाला/ नई दिल्ली
अमर उजाला/ नई दिल्ली Updated Thu, 02 Jan 2014 02:09 AM IST
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house map will pass on time

दिल्ली सरकार में सत्ता परिवर्तन का असर निगमों पर भी दिखाई देना शुरू हो गया है। आम आदमी पार्टी की तरह उन्होंने ने भी अपने शासन की छवि साफ सुंदर प्रस्तुत करने की शुरुआत की है।

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दक्षिणी दिल्ली निगम ने मकानों के नक्शे पास करने के लिए समयावधि तय कर दी है। ऐसा न करने पर संबंधित अधिकारी पर जुर्माना लगाया जाएगा और नक्शा पास समझा जाएगा।
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दक्षिणी निगम में सदन के नेता सुभाष आर्य ने बताया कि भवन निर्माण योजना के तहत नक्शों की स्वीकृति देने की प्रणाली को ज्यादा मजबूत किया गया है।

नक्शे पास करने में समयबद्ध नागरिक सेवा प्राप्ति अधिकार अधिनियम, 2011 लागू किया जा रहा है।

इसके तहत 60 दिनों में भवन निर्माण योजनाओं की स्वीकृति के निर्देश होंगे। अधिनियम के लागू होने के बाद दक्षिणी निगम में भवन निर्माण की योजना से संबंधित आवेदन की प्राप्ति के बाद इसकी स्वीकृति एवं निस्तारण की अधिकतम अवधि 60 दिनों की होगी।
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इस अवधि में निगम के अधिकार क्षेत्र से बाहर के विभागों से अनापत्ति प्रमाणपत्र की प्राप्ति में लगा समय शामिल नहीं होगा।

निगम के विभिन्न विभागों से भवन निर्माण योजना पर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होगी तो अधिकतम 30 दिनों के भीतर ही इन्हें स्वत: ही स्वीकृति मिल जाएगी।

यदि विभाग से कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होगी तो नक्शा पास माना जाएगा। कोई भी नागरिक क्षेत्रीय कार्यालय व मुख्यालय में नक्शे की स्वीकृति के लिए ऑनलाइन आवेदन दे सकता है।


सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को समयबद्ध रूप से आवेदनों की स्वीकृति करनी होगी, नहीं तो उन पर 10 रुपये प्रतिदिन और अधिकतम दो सौ रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा।

यह राशि उत्तरदायी अधिकारी व कर्मचारी के वेतन से कटेगी।

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