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परमिट में देरी, रोजाना 200 रुपये जुर्माना
अखिलेश कुमार/ नई दिल्ली
Updated Tue, 15 Oct 2013 01:30 AM IST
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दिल्ली सरकार नए परमिट लेने, परमिट नवीनीकरण और रिप्लेसमेंट में कोताही बरतने वालों पर सख्ती करने जा रही है।
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ऑटो रिक्शा, टैक्सी, लाइट मोटर व्हीकल (एलएमवी) और हैवी मोटर व्हीकल (एचएमवी) समेत किसी भी तरह के कॉमर्शियल वाहन का नया परमिट लेने या नवीनीकरण में निर्धारित समय से देरी करने पर एक समान रोजाना 200 रुपये जुर्माना चुकाना होगा।
तर्क है कि जुर्माना राशि बढ़ाने से परिचालन में सुधार आएगा और यात्री सुरक्षित रहेंगे।
सबसे अधिक 67 गुना जुर्माना वृद्धि ऑटो रिक्शा परमिट धारकों के लिए होगा।
दिल्ली परिवहन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, जुर्माना बढ़ाने का ड्राफ्ट तैयार किया गया है। अधिसूचना का ड्राफ्ट प्रकाशित करके आपत्तियां मंगाई जाएंगी।
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परिवहन विभाग के अनुसार, अभी तक यह जुर्माना ऑटो रिक्शा के मामले में दैनिक सिर्फ तीन रुपये, टैक्सी में 10 रुपये, एलमवी में 15 रुपये और भारी वाहन के मामले में 20 रुपये है।
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सूत्रों के अनुसार, सीमित संख्या वाले स्टेज कैरिज बस, ऑटो रिक्शा का परमिट समाप्त होने पर अगर उसे जमा नहीं कराता है तो दैनिक 200 रुपये जुर्माना चुकाना होगा।
अगर कोई नया वाहन रजिस्टर कराता है और परमिट लेने में 15 दिन से अधिक देरी करता है तो भी दो सौ रुपये देने पड़ेंगे।
वहीं वाहन रिप्लेसमेंट के मामले में 120 दिन से अधिक देरी करने पर रोजाना 200 रुपये जुर्माना देना पड़ेगा।
ऑटो रिक्शा के मामले में राशि में 67 गुना वृद्धि
सरकार के नए प्रस्ताव का सबसे अधिक असर ऑटो रिक्शा और टैक्सी चालकों पर पड़ेगा।
अभी ऑटो रिक्शा का दैनिक जुर्माना सिर्फ तीन रुपये है जो सीधे 200 होगा, यानी 67 गुना वृद्धि हो जाएगी।
वहीं टैक्सी का दैनिक जुर्माना 10 रुपये है जो 20 गुना बढ़ाकर 200 रुपये करने का प्रस्ताव है।