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Delhi: एक दिन की CBI कस्टडी में आईपीएस दीपक गहलावत, कोर्ट ने ठुकराई सीबीआई की मांग, जानें क्या है मामला

Wed, 01 Jul 2026 07:30 PM IST
Digvijay Singh एजेंसी
एजेंसी Published by: Digvijay Singh Updated Wed, 01 Jul 2026 07:30 PM IST
सार

हरियाणा कैडर के आईपीएस  ऑफिसर दीपक गहलावत को राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने नकली दवा रैकेट की जांच से जुड़े कथित ₹3 करोड़ रिश्वत मामले में एक दिन की सीबीआई कस्टडी में भेज दिया है।

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IPS Deepak Gahlawat in CBI custody for one day court rejects CBI demand in Delhi
Rouse Avenue Court - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

हरियाणा कैडर के आईपीएस  ऑफिसर दीपक गहलावत को राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने नकली दवा रैकेट की जांच से जुड़े कथित ₹3 करोड़ रिश्वत मामले में एक दिन की सीबीआई कस्टडी में भेज दिया है। एडवोकेट अनुराग नसियार ने कहा, "प्रॉसिक्यूशन ने पांच दिन की पुलिस कस्टडी के लिए एक एप्लीकेशन दी थी। हमने इस अर्जी का कड़ा विरोध किया कोर्ट ने कहा कि CBI की जांच गलत दिशा में जा रही है।

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हरियाणा कैडर के आईपीएस अधिकारी दीपक गहलावत को राउज़ एवेन्यू अदालत ने एक दिन की सीबीआई हिरासत में भेज दिया है। यह मामला नकली दवा रैकेट की जांच से जुड़े कथित 3 करोड़ रुपये रिश्वत से संबंधित है। अदालत ने सीबीआई की पांच दिन की हिरासत की मांग को खारिज करते हुए यह फैसला सुनाया।
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अदालत ने सीबीआई को केवल एक दिन की हिरासत दी, जबकि अभियोजन ने पांच दिन की पुलिस हिरासत के लिए अर्जी दी थी। अधिवक्ता अनुराग नसियार ने अभियोजन की इस अर्जी का कड़ा विरोध किया। उन्होंने अदालत में बचाव पक्ष का प्रतिनिधित्व किया। अदालत ने सुनवाई के दौरान एक महत्वपूर्ण टिप्पणी की। अदालत ने कहा कि सीबीआई की जांच गलत दिशा में जा रही है। यह टिप्पणी जांच एजेंसी के लिए एक झटका मानी जा रही है। इस मामले में आगे की जांच के लिए सीबीआई को अब सीमित समय मिला है।
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रिश्वत मामले का आरोप
आईपीएस अधिकारी दीपक गहलावत पर नकली दवा रैकेट की जांच में कथित तौर पर 3 करोड़ रुपये की रिश्वत लेने का आरोप है। यह आरोप एक गंभीर प्रकृति का है, जो सार्वजनिक स्वास्थ्य और कानून प्रवर्तन की अखंडता से जुड़ा है। नकली दवाओं का कारोबार समाज के लिए एक बड़ा खतरा है। सीबीआई इस मामले की गहन जांच कर रही है।


न्यायिक कार्रवाई और अदालत का रुख
राउज़ एवेन्यू अदालत में हुई सुनवाई के दौरान, अभियोजन ने दीपक गहलावत की लंबी हिरासत की मांग की थी। इसका उद्देश्य मामले में और अधिक जानकारी जुटाना था। हालांकि, बचाव पक्ष ने इस मांग का जोरदार विरोध किया। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद एक दिन की हिरासत का आदेश दिया। अदालत की यह टिप्पणी कि सीबीआई की जांच गलत दिशा में जा रही है, न्यायिक प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण मोड़ है।

 

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