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जरूरतमंदों को आधार कार्ड और वोटर आईडी दिखाकर मिले राशन: हाईकोर्ट

Tue, 28 Apr 2020 06:26 AM IST
Trainee Trainee अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली Published by: Trainee Trainee Updated Tue, 28 Apr 2020 06:26 AM IST
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high court order to delhi government ration give to needy people by showing aadhar card and voter id
delhi high court - फोटो : PTI

हाईकोर्ट ने लॉकडाउन के दौरान जरूरतमंद लोगों को राशन देने के नियमों को आसान करने के लिए दिल्ली सरकार को निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि जिन लोगों के पास आधार कार्ड या वोटर आईडी है, उन्हें बिना किसी परेशानी के राशन मुहैया करवाया जाए ताकि कोई भी भूखा ना रहे।

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मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति सी. हरि शंकर की पीठ ने दिल्ली सरकार से कहा कि राशन लेने के लिए बनी पॉलिसी का सरलीकरण किया जाना चाहिए ताकि लोगों को राशन कार्ड ना होने की स्थिति में राशन के लिए परेशान न होना पड़े। पीठ ने कहा कि इसके बारे में सभी राशन की दुकानों को इसकी सूचना दी जाए।
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दिल्ली सरकार के वकील ने पीठ को बताया कि लोगों को राशन देने के लिए पहले ही पॉलिसी में बदलाव किए जा चुके हैं। इस पर पीठ ने पूछा कि अगर ऐसा होने के बाद भी लोगों को परेशानी हो रही है तो इसकी जांच करवाई जाए और पता लगाया जाए कि ऐसा क्यों और कहां हो रहा है।
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गैर सरकारी संस्था नई सोच सोसाइटी याचिका दायर कर जरूरतमंद लोगों को आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड दिखा कर राशन मुहैय्या करवाने का निर्देश दिल्ली सरकार को देने की मांग की थी। याची का कहना था कि राशन के लिए आधार का नामांकन अनिवार्य करवाने से लोग परेशान हैं।

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