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सिर्फ स्पा खोलने की अनुमति क्यों नहीं दी गई: हाईकोर्ट

Tue, 24 Nov 2020 06:41 PM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Tue, 24 Nov 2020 06:41 PM IST
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high court asks why permission was given to unlock spas
नई दिल्ली। हाईकोर्ट ने दिल्ली में स्पा खुलने की अनुमति न देने पर दिल्ली सरकार से सवाल किया है। कोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा कि ऐसा क्या विशेष कारण है तो दिल्ली में सभी मार्केट, रेस्टोरेंट, मेट्रो, बस और अन्य चीजें खोलने की अनुमति दे दी गई, लेकिन स्पा को अभी भी बंद रखा गया।
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न्यायमूर्ति नवीन चावला की एकल पीठ ने स्पा संचालकों की ओर से वकील राजेश्वर डागर और हिमांशू डागर के माध्यम से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली सरकार के इस निर्णय पर सवाल उठाया। पीठ ने गौर किया कि केन्द्र सरकार ने 18 नवंबर को सभी राज्य सरकारों को उनके यहां स्पा को फिर से खोलने की अनुमति दे दी थी, इसके बावजूद दिल्ली में स्पा बंद रखे गए।
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इस पर दिल्ली सरकार के वकील ने उन्हें मौखिक निर्देश के माध्यम से बताया कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर स्पा नहीं खुलेंगे। इस पर कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा कि स्पा ही क्यों नहीं खुलेंगे, जब सभी बाजार, मेट्रो बस, रेस्टोरेंट, सैलून और जिम समेत अन्य चीजें पूरी तरह से खुली हैं तो फिर स्पा को ही खोलने की अनुमति न देने की क्या विशेष वजह है।
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इस संबंध में दिल्ली सरकार के वकील ने हलफनामा दाखिल करने के लिए समय की मांग की। इस पर कोर्ट ने कहा कि हलफनामे में इसकी स्पष्ट वजह बताई जाए कि सिर्फ स्पा ही क्यों नहीं खोले गए? इसके बाद कोर्ट ने मामले की सुनवाई 4 दिसंबर के लिए सूचीबद्ध कर दी। वहीं केन्द्र के वकील ने कहा कि उनकी ओर से स्पा खोलने की अनुमति दी जा चुकी है, लेकिन दिल्ली सरकार ने ही अनुमति नहीं दी।
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