फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   high court asks ncdc to file report of antigen test report

एनसीडीसी 16 जुलाई तक दें एंटीबॉडी टेस्टिंग की रिपोर्ट: हाईकोर्ट

Wed, 15 Jul 2020 01:06 AM IST
नोएडा ब्यूरो अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली Published by: नोएडा ब्यूरो Updated Wed, 15 Jul 2020 01:06 AM IST
विज्ञापन
high court asks ncdc to file report of antigen test report
दिल्ली उच्च न्यायालय (फाइल फोटो)

हाईकोर्ट ने मंगलवार को नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल (एनसीडीसी) को निर्देश दिया कि वह राष्ट्रीय राजधानी में की गई एंटीबॉडी टेस्टिंग के परिणामों और विश्लेषण पर अपनी रिपोर्ट दाखिल करे। कोर्ट ने यह निर्देश दिल्ली सरकार की ओर से एनसीडीसी द्वारा नतीजे देने में की जा रही देरी पर बयान के आधार पर दिया है।

विज्ञापन


न्यायमूर्ति हिमा कोहली और सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने एनसीडीसी को एंटीबॉडी टेस्टिंग के नतीजे 16 जुलाई से पहले देने का निर्देश दिया। पीठ ने कहा कि एंटीबॉटी टेस्टिंग के नतीजों में उनके विश्लेषण का परिणाम भी शामिल होना चाहिए। पीठ ने एनसीडीसी के निदेशक 16 जुलाई को अदालत में मौजूद रहें।
विज्ञापन


दिल्ली सरकार के स्थाई अधिवक्ता सत्यकाम ने कोर्ट को बताया कि दिल्ली सरकार ने 27 जून से 5 जुलाई के बीच 21, 793 एंटीबॉडी नमूने दिल्ली के अलग-अलग इलाकों से प्राप्त किए और उसके बाद उन्हें जांच के लिए एनसीडीसी के पास भेजा गया, लेकिन अभी तक इनके नतीजे नहीं दिए गए हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन



उन्होंने कोर्ट को बताया कि 12 जुलाई को जब एनसीडीसी के निदेशक को फोन किया तो उन्होंने कहा कि इस बारे में उन्हें कॉल न करें। यह कहा गया कि संबंधित विभाग को कहा जाए कि वह इन नतीजों के लिए एनसीडीसी को लिखें। इस दलील पर कोर्ट ने स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से पेश एएसजी चेतन शर्मा से कहा कि कोर्ट इस तरह की लाल फीताशाही नहीं सुनेगी।

पीठ ने दिल्ली के निजी अस्पतालों और लैब्स की ओर से उन्हें रैपिड एंटिजन टेस्ट की अनुमति देने की मांग वाली याचिका पर आईसीएमआर को हलफनामा दायर करने का भी निर्देश दिया। पीठ ने दिल्ली सरकार से पूछा कि अब तक एंटीजन टेस्ट में कितने लोगों की कोविड-19 रिपोर्ट नेगेटिव आई और उसके बाद आरटी-पीसीआर टेस्ट करवाया गया। कोर्ट ने इस संबंध में भी हलफनामा दायर के लिए कहा।


अदालत ये सभी निर्देश वकील राकेश मल्होत्रा की ओर से दायर याचिका पर दिए हैं। इसमें दावा किया गया कि दिल्ली सरकार इस बारे में कोई जानकारी नहीं दे रही है कि अब तक एंज्ीजन टेस्टिंग में कितने लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है और उसके बाद कितने लोगों को आरटी-पीसीआर टेस्ट के लिए भेजा गया। इस याचिका में दिल्ली में कोविड-19 जांच में तेजी लाने की मांग भी की गई है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed