दिल्ली: फेसबुक पेज के डिमोनेटाइजेशन के खिलाफ भाजपा नेता की याचिका पर हाईकोर्ट ने मेटा को भेजा नोटिस
जस्टिस वी कामेश्वर राव ने मेटा इंक और केंद्र सरकार को 30 मार्च 2022 तक जवाब दाखिल करने के लिए नोटिस जारी कर दिया है। नोटिस करन प्रताप खोसला की ओर से जारी एक अन्य समान याचिका में भी जारी किया गया है।
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दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को भाजपा के तमिलनाडु प्रदेश के प्रवक्ता एसजी सूर्या की याचिका पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा इंक को नोटिस भेज दिया है। भाजपा नेता ने एक्सेस प्रतिबंधों और फेसबुक पेज के डिमोनेटाइजेशन के खिलाफ याचिका दायर की थी। याचिका में कहा गया कि ये कार्रवाई याचिकाकर्ता को दलील सुनाने का मौका दिए बिना की गई।
जस्टिस वी कामेश्वर राव ने मेटा इंक और केंद्र सरकार को 30 मार्च 2022 तक जवाब दाखिल करने के लिए नोटिस जारी कर दिया है। नोटिस करन प्रताप खोसला की ओर से जारी एक अन्य समान याचिका में भी जारी किया गया है। इसी मुद्दे पर तीन अन्य याचिकाएं भी पहले से ही अगली तारीख के लिए तय की गई हैं।
सूर्या ने अधिवक्ता मुकेश शर्मा की तरफ से याचिका दायर की। आरोप है कि दिसंबर 2021 में यूट्यूब वीडियो वाले दो फेसबुक पोस्ट को कम्युनिटी स्टेंडर्ड वॉइलेशन (सामुदायिक मानकों का उल्लंघन) के तहत माना गया और इसलिए याचिकाकर्ता के फेसबुक पेज को एक महीने के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया।
याचिकाकर्ता ने यह भी आरोप लगाया कि याचिकाकर्ता के पेज का डिमोनेटाइजेशन किया गया और जैसे ही उन्हें इसका पता चला, उन्होंने यह जानने के लिए फिर कंपनी से संपर्क किया कि कैसे उनके अकाउंट को पहले एक महीने के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया और उसके बाद कैसे उनके पेज की रीच सीमित कर दी गई और अंत में डिमोनेटाइज कर दिया गया।