फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi High Court pulled up Kejriwal government for delay in Kovid Care Center in JNU campus

दिल्ली हाईकोर्ट नाराज : जेएनयू कैंपस में कोविड केयर सेंटर में देरी पर केजरीवाल सरकार की खिंचाई

Fri, 14 Jan 2022 05:46 AM IST
दुष्यंत शर्मा अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली Published by: दुष्यंत शर्मा Updated Fri, 14 Jan 2022 05:46 AM IST
सार

न्यायमूर्ति रेखा पल्ली ने कहा कि दिल्ली सरकार की निष्क्रियता के कारण केंद्र की अब तक शुरुआत नहीं हो सकी है। अदालत की ओर से बार बार आदेश पारित करने के बाद भी कोविड केयर सेंटर की शुरुआत के लिए निर्देशों का सही मायने में पालन नहीं किया गया।

विज्ञापन
Delhi High Court pulled up Kejriwal government for delay in Kovid Care Center in JNU campus
दिल्ली हाईकोर्ट - फोटो : पीटीआई

विस्तार

दिल्ली उच्च न्यायालय ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) परिसर में कोविड देखभाल केंद्र की शुरुआत में निष्क्रियता के लिए दिल्ली सरकार की खिंचाई की। न्यायमूर्ति रेखा पल्ली ने कहा कि दिल्ली सरकार की निष्क्रियता के कारण केंद्र की अब तक शुरुआत नहीं हो सकी है। अदालत की ओर से बार बार आदेश पारित करने के बाद भी कोविड केयर सेंटर की शुरुआत के लिए निर्देशों का सही मायने में पालन नहीं किया गया। जबकि जेएनयू की तरफ से पहले ही केंद्र स्थापित करने के लिए साबरमती छात्रावास के अंदर एक जगह निर्धारित कर दी गई थी।

विज्ञापन


अदालत ने इस मामले की 19 जनवरी को होने वाली सुनवाई तक इस बारे में बताने को कहा है कि अदालत की ओर से पारित निर्देशों को क्यों लागू नहीं किया जा सका। अदालत जेएनयू शिक्षक संघ व अन्य की तरफ से विश्वविद्यालय परिसर में कोविड देखभाल केंद्र के लिए बुनियादी ढांचा और चिकित्सा कर्मचारी उपलब्ध करवाने की मांग संबंधी याचिका की सुनवाई करते हुए ये निर्देश दिए।
विज्ञापन


याचिकाकर्ताओं के वकील ने पहले कहा था कि केंद्र स्थापित करने के लिए जगह निर्धारित की गई है, लेकिन डॉक्टर व जरूरी चीजें उपलब्ध नहीं है। 13 मई, 2021 को अदालत ने निर्देश दिया था कि जेएनयू में कोरोना वायरस की जांच के लिए तत्काल आइसोलेशन के लिए एक कोविड केयर सेंटर स्थापित करें, क्योंकि परिसर में संक्रमण की संख्या काफी अधिक थी। अदालत ने यह आदेश उस वक्त जारी किया था जब यह बताया गया था कि कोविड टास्क फोर्स और कोविड रिस्पांस टीम पहले से ही कैंपस के अंदर काम कर रही है।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed