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31 दिसंबर तक पूरी होगी चांदनी चौक पैदल पथ परियोजना
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नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने बुधवार को हाईकोर्ट बताया कि चांदनी चौक पैदल पथ परियोजना का निर्माण कार्य 31 दिसंबर तक पूरा होगा और उसी दिन इसका जनता के लिए उद्घाटन किया जाएगा। इस बाबत पीठ ने निर्माण कार्यों से संबंधित एजेंसियों को निर्देश दिया कि वे अपने स्तर पर लंबित कार्यों की स्थिति रिपोर्ट दाखिल करें।
न्यायमूर्ति हिमा कोहली और सुब्रमणियम प्रसाद की पीठ के समक्ष दिल्ली सरकार ने यह जानकारी दी। पीठ ने इस मामले की निगरानी के लिए गठित शाहजहानाबाद पुनर्विकास कारपोरेशन के अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे इस परियोजना का कार्य जल्द पूरा करवाने के संबंध में सभी पक्षों के साथ बैठक करें। इन निर्देशों के साथ पीठ ने मामले की सुनवाई जनवरी 2021 के लिए टाल दी।
दिल्ली सरकार के स्थायी वकील नौशाद अहमद खान ने पीठ से कहा कि परियोजना का मुख्य कार्य पूरा किया जा चुका है और कुछ ही काम बाकी है। उन्होंने कहा कि परियोजना का कार्य पूरा होने के बाद इसे 31 दिसंबर को लोगों के लिए खोल दिया जाएगा।
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वहीं पीठ ने दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के उस आवेदन को खारिज कर दिया, जिसमें कमेटी ने उसे मामले में पक्षकार बनाने की मांग की थी। उन्होंने पीठ से कहा था कि पुलिस गुरुद्वारे आने वाले लोगों की कार को पार्किंग तक आने की अनुमति नहीं दे रही है, जिस कारण वरिष्ठ नागरिकों को गुरुद्वारे पहुंचने में भारी परेशानी हो रही है।
इस पर पीठ ने कहा कि पुलिस द्वारा लिया गया नीतिगत निर्णय सभी लोगों पर लागू होता है, इसे किसी के लिए भी बदला नहीं जा सकता। चांदनी चौक में काफी समय से लंबित पैदल पथ परियोजना से जुड़ी खबरों पर न्यायमूर्ति हिमा कोहली ने 8 अक्तूबर को स्वत: संज्ञान लिया था।
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न्यायमूर्ति हिमा कोहली और सुब्रमणियम प्रसाद की पीठ के समक्ष दिल्ली सरकार ने यह जानकारी दी। पीठ ने इस मामले की निगरानी के लिए गठित शाहजहानाबाद पुनर्विकास कारपोरेशन के अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे इस परियोजना का कार्य जल्द पूरा करवाने के संबंध में सभी पक्षों के साथ बैठक करें। इन निर्देशों के साथ पीठ ने मामले की सुनवाई जनवरी 2021 के लिए टाल दी।
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दिल्ली सरकार के स्थायी वकील नौशाद अहमद खान ने पीठ से कहा कि परियोजना का मुख्य कार्य पूरा किया जा चुका है और कुछ ही काम बाकी है। उन्होंने कहा कि परियोजना का कार्य पूरा होने के बाद इसे 31 दिसंबर को लोगों के लिए खोल दिया जाएगा।
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वहीं पीठ ने दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के उस आवेदन को खारिज कर दिया, जिसमें कमेटी ने उसे मामले में पक्षकार बनाने की मांग की थी। उन्होंने पीठ से कहा था कि पुलिस गुरुद्वारे आने वाले लोगों की कार को पार्किंग तक आने की अनुमति नहीं दे रही है, जिस कारण वरिष्ठ नागरिकों को गुरुद्वारे पहुंचने में भारी परेशानी हो रही है।
इस पर पीठ ने कहा कि पुलिस द्वारा लिया गया नीतिगत निर्णय सभी लोगों पर लागू होता है, इसे किसी के लिए भी बदला नहीं जा सकता। चांदनी चौक में काफी समय से लंबित पैदल पथ परियोजना से जुड़ी खबरों पर न्यायमूर्ति हिमा कोहली ने 8 अक्तूबर को स्वत: संज्ञान लिया था।