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Delhi NCR News: व्हाट्सएप अकाउंट सस्पेंड, हाईकोर्ट ने मांगा जवाब

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 02 Dec 2025 07:36 PM IST
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वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ. आदिश अग्रवाल की याचिका पर लिया संज्ञान
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अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने मेटा के स्वामित्व वाली मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप और केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। नोटिस वरिष्ठ अधिवक्ता और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष डॉ. आदिश अग्रवाल की याचिका पर जारी किया है। इसमें उनके व्हाट्सएप अकाउंट को बिना कोई कारण बताए अचानक सस्पेंड करने को चुनौती दी गई है।



न्यायमूर्ति प्रतिबा एम. सिंह की एकल पीठ ने मंगलवार को याचिका पर सुनवाई करते हुए व्हाट्सएप और भारत सरकार को चार हफ्तों में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। अगली सुनवाई अब फरवरी 2026 में होगी। वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ. अग्रवाल ने याचिका में कहा है कि उनका व्हाट्सएप अकाउंट 25 नवंबर 2025 को बिना किसी पूर्व सूचना या स्पष्टीकरण के सस्पेंड कर दिया गया। याचिकाकर्ता ने कहा कि उनका अकाउंट पिछले कई वर्षों से सक्रिय था और उसमें हजारों क्लाइंट्स, वकीलों, जजों और परिवार के सदस्यों के संपर्क थे। अकाउंट सस्पेंड होने से उन्हें भारी असुविधा और अपूरणीय क्षति हुई है।
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