फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   was shown Porn video father want to physical relation with daughters

अश्लील वीडियो दिखा करता था बेटियों से संबंध बनाने की कोशिश

Tue, 03 Nov 2015 03:25 AM IST
Updated Tue, 03 Nov 2015 03:25 AM IST
विज्ञापन
was shown Porn video father want to physical relation with daughters

गौतमबुद्धनगर जिला न्यायालय ने बेटी से दुष्कर्म की कोशिश और पत्नी पर जानलेवा हमला करने के मामले में पिता को दोषी करार दिया है। दुष्कर्म की कोशिश में चार साल और पत्नी पर हमला करने में तीन साल का कारावास और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

विज्ञापन


सरकारी अधिवक्ता मनोज तेवतिया ने बताया कि नोएडा के सेक्टर-20 कोतवाली क्षेत्र के सेक्टर-8 की झुग्गी में रहने वाला चार बच्चों का पिता अशरफ पत्नी को प्रताड़ित कर पिटाई करता था।

विज्ञापन


अश्लील वीडियो दिखाकर बड़ी बेटी पर शारीरिक संबंध बनाने का दबाव बनाता था। वह बड़ी बेटी के बाद छोटी बेटी पर भी बुरी नजर डालने लगा।

मां को बचाने पहुंची बड़ी बेटी की पिटाई

was shown Porn video father want to physical relation with daughters

विरोध करने पर 28 जून 2012 की सुबह 11 बजे अशरफ ने पत्नी पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया था। मां को बचाने पहुंची बड़ी बेटी की पिटाई की।

मां को लेकर बड़ी बेटी अस्पताल चली गई थी। उसी दौरान घर में अकेला पाकर अशरफ ने छोटी बेटी से छेड़छाड़ कर दुष्कर्म की कोशिश की।

पीड़िता ने किसी तरह खुद को बचाया और फोन कर मां और बड़ी बहन को घटना की जानकारी दी। सुबह पीड़िता की बहन ने पिता के खिलाफ सेक्टर-20 कोतवाली में पिता के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था।

चार साल का कारावास और 25 हजार रुपये का जुर्माना

was shown Porn video father want to physical relation with daughters

पुलिस ने पिता को गिरफ्तार कर लिया था। वह तभी से जेल में है। कई बार उसकी जमानत के लिए अर्जी दी गई लेकिन न्यायालय ने जमानत नहीं दी।


मामले की सुनवाई के बाद अपर सत्र न्यायाधीश वीके सिंह ने अरशद को दोषी करार दिया। बेटी से रेप की कोशिश में चार साल का कारावास और 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।

वहीं पत्नी पर जानलेवा हमले करने में उसे तीन साल का कारावास और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। दोनों सजा एक साथ चलेंगी। वहीं दोषी के जेल में बिताई हुई अवधि को भी सजा में समायोजित किया जाएगा।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed