अश्लील वीडियो दिखा करता था बेटियों से संबंध बनाने की कोशिश
गौतमबुद्धनगर जिला न्यायालय ने बेटी से दुष्कर्म की कोशिश और पत्नी पर जानलेवा हमला करने के मामले में पिता को दोषी करार दिया है। दुष्कर्म की कोशिश में चार साल और पत्नी पर हमला करने में तीन साल का कारावास और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
सरकारी अधिवक्ता मनोज तेवतिया ने बताया कि नोएडा के सेक्टर-20 कोतवाली क्षेत्र के सेक्टर-8 की झुग्गी में रहने वाला चार बच्चों का पिता अशरफ पत्नी को प्रताड़ित कर पिटाई करता था।
अश्लील वीडियो दिखाकर बड़ी बेटी पर शारीरिक संबंध बनाने का दबाव बनाता था। वह बड़ी बेटी के बाद छोटी बेटी पर भी बुरी नजर डालने लगा।
मां को बचाने पहुंची बड़ी बेटी की पिटाई
विरोध करने पर 28 जून 2012 की सुबह 11 बजे अशरफ ने पत्नी पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया था। मां को बचाने पहुंची बड़ी बेटी की पिटाई की।
मां को लेकर बड़ी बेटी अस्पताल चली गई थी। उसी दौरान घर में अकेला पाकर अशरफ ने छोटी बेटी से छेड़छाड़ कर दुष्कर्म की कोशिश की।
पीड़िता ने किसी तरह खुद को बचाया और फोन कर मां और बड़ी बहन को घटना की जानकारी दी। सुबह पीड़िता की बहन ने पिता के खिलाफ सेक्टर-20 कोतवाली में पिता के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था।
चार साल का कारावास और 25 हजार रुपये का जुर्माना
पुलिस ने पिता को गिरफ्तार कर लिया था। वह तभी से जेल में है। कई बार उसकी जमानत के लिए अर्जी दी गई लेकिन न्यायालय ने जमानत नहीं दी।
मामले की सुनवाई के बाद अपर सत्र न्यायाधीश वीके सिंह ने अरशद को दोषी करार दिया। बेटी से रेप की कोशिश में चार साल का कारावास और 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।
वहीं पत्नी पर जानलेवा हमले करने में उसे तीन साल का कारावास और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। दोनों सजा एक साथ चलेंगी। वहीं दोषी के जेल में बिताई हुई अवधि को भी सजा में समायोजित किया जाएगा।