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वक्फ बोर्ड मामला: कोर्ट ने अमानतुल्लाह खान की न्यायिक हिरासत 14 दिन बढ़ाई, ED ने की थी ये मांग

Mon, 09 Sep 2024 05:01 PM IST
अनुज कुमार अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली Published by: अनुज कुमार Updated Mon, 09 Sep 2024 05:01 PM IST
सार

दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आप विधायक अमानतुल्ला खान की न्यायिक हिरासत को बढ़ा दिया है। अब उन्हें 23 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में रहना होगा। 

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Waqf Board case court decision on judicial custody reserved on Amanatullah Khan in Rouse Avenue Court
कोर्ट में अमानतुल्लाह खान - फोटो : एएनआई

विस्तार

राउज एवेन्यू कोर्ट ने अदालत ने सोमवार को आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक अमानतुल्लाह खान को धन शोधन के एक मामले में 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। विशेष न्यायाधीश राकेश स्याल ने कहा कि उन्हें 23 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में रखा जाएगा।
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न्यायाधीश ने यह आदेश प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से अदालत को बताए जाने के बाद पारित किया कि आरोपी को इस समय और अधिक हिरासत की आवश्यकता नहीं है। ईडी ने आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेजने का अनुरोध किया।
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खान को पूर्व में दी गई सात दिन की ईडी हिरासत की अवधि समाप्त होने पर अदालत में पेश किया गया। ईडी ने अदालत को बताया कि यदि खान को रिहा किया गया, तो वह गवाहों को प्रभावित कर सकता है। साथ ही, जांच में बाधा उत्पन्न कर सकता है।

एजेंसी ने अदालत को बताया कि खान अपनी पिछली रिमांड अवधि के दौरान सहयोग नहीं कर रहा था। इस बीच, खान के वकील ने ईडी के आवेदन का विरोध किया।

उन्होंने अदालत से अपने मुवक्किल को रिहा करने का अनुरोध किया। साथ ही, कहा कि न्यायाधीश उन पर कोई भी शर्त लगा सकते हैं। जानकारी के लिए बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अमानतुल्लाह खान की 14 दिन की न्यायिक हिरासत मांग की है। 


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