वक्फ बोर्ड मामला: कोर्ट ने अमानतुल्लाह खान की न्यायिक हिरासत 14 दिन बढ़ाई, ED ने की थी ये मांग
दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आप विधायक अमानतुल्ला खान की न्यायिक हिरासत को बढ़ा दिया है। अब उन्हें 23 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में रहना होगा।
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न्यायाधीश ने यह आदेश प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से अदालत को बताए जाने के बाद पारित किया कि आरोपी को इस समय और अधिक हिरासत की आवश्यकता नहीं है। ईडी ने आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेजने का अनुरोध किया।
Delhi Waqf Board Money laundering case: The Rouse Avenue court remanded AAP MLA Amanatullah Khan to judicial custody till September 23.
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He was arrested on September 2, by the ED. — ANI (@ANI) September 9, 2024
खान को पूर्व में दी गई सात दिन की ईडी हिरासत की अवधि समाप्त होने पर अदालत में पेश किया गया। ईडी ने अदालत को बताया कि यदि खान को रिहा किया गया, तो वह गवाहों को प्रभावित कर सकता है। साथ ही, जांच में बाधा उत्पन्न कर सकता है।
एजेंसी ने अदालत को बताया कि खान अपनी पिछली रिमांड अवधि के दौरान सहयोग नहीं कर रहा था। इस बीच, खान के वकील ने ईडी के आवेदन का विरोध किया।
उन्होंने अदालत से अपने मुवक्किल को रिहा करने का अनुरोध किया। साथ ही, कहा कि न्यायाधीश उन पर कोई भी शर्त लगा सकते हैं। जानकारी के लिए बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अमानतुल्लाह खान की 14 दिन की न्यायिक हिरासत मांग की है।
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