कोर्ट ने वोडाफोन के खातों के विशेष ऑडिट पर आयकर विभाग को किया तलब
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हाईकोर्ट ने वोडाफोन कंपनी की याचिका पर आयकर विभाग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। वोडाफोन ने आयकर विभाग के उस निर्णय को चुनौती दी है, जिसमें उसके 2012-13 के खातों का विशेष ऑडिट करने का निर्णय किया गया है।
न्यायमूर्ति एस.मुरलीधर व विभू बाखरू की खंडपीठ ने आयकर विभाग को स्पष्ट करने का निर्देश दिया है कि क्यों न याचिका स्वीकार कर ली जाए। अदालत ने मामले की सुनवाई 28 जुलाई तय की है।
वोडाफोन के अधिवक्ता ने तर्क रखा कि आयकर विभाग ने 31 मार्च को वर्ष 2012-13 के खातों के लिए गए मूल्यांकन का विशेष ऑडिट करने का आदेश दिया है। यह निर्णय बिना ठोस आधार के मनमाने ढंग से दिया गया है।
वोडाफोन ने खातों का विशेष ऑडिट करने के निर्णय को दी चुनौती
हीं, आयकर विभाग की और से पेश अधिवक्ता जोहेब हुसैन ने इस आरोप को बेबुनियाद बताया। वोडाफोन ने इससे पूर्व खातों का विशेष ऑडिट करने के लिए आयकर विभाग को दिए गए नोटिस को चुनौती दी थी। इसके अलावा उसने आयकर अधिनियम की धारा 142 (2ए) में किए गए बदलाव को भी चुनौती दी थी।
कंपनी की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता पी. चिदंबरम ने कहा था कि आयकर विभाग द्वारा कंपनी को जारी किया गया कारण बताओ नोटिस विभाग को बचाने के लिए उठाया गया कदम था। जिससे वह 31 मार्च तक आकलन आदेश पारित कर सके।
इसके बाद अदालत के निर्देश पर कंपनी ने आयकर विभाग को नोटिस का जबाव देने का निर्णय किया था व अदालत ने याचिका का निपटारा कर दिया था। अब वोडाफोन ने नई याचिका दायर की है।