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विवेक डोभाल मानहानि मामला: जयराम रमेश, कारवान को तलब करने के संबंध में फैसला सुरक्षित

Fri, 22 Feb 2019 11:49 AM IST
पूजा त्रिपाठी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: पूजा त्रिपाठी Updated Fri, 22 Feb 2019 11:49 AM IST
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vivek doval criminal defamation case court reserves order on summon to jairam ramesh and others
विवेक डोभाल

दिल्ली की एक अदालत ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के पुत्र विवेक डोभाल की ओर से दाखिल मानहानि की याचिका पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश, ‘द कारवान’ पत्रिका और उसके पत्रकार को आरोपियों के रूप में तलब करने या नहीं करने संबंधी अपना फैसला शुक्रवार को सुरक्षित रख लिया।

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अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट समर विशाल ने कहा कि वह याचिका में आरोपी के तौर पर उन्हें तलब किए जाने या नहीं किए जाने पर दो मार्च को अपना फैसला सुनाएंगे।
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विवेक ने अपनी याचिका में कहा था कि पत्रिका और रमेश ने ‘‘उनके पिता से बदला लेने के लिए’’ उन्हें ‘‘जानूबझकर बदनाम’’करने की कोशिश की। ‘द कारवान’ ने आरोप लगाया था कि विवेक डोभाल ‘‘केमैन द्वीप में एक हेज फंड चलाते हैं’’ जो ‘‘कालाधन छुपाने के लिए पनाहगाह’’ के रूप में जाना जाता है।
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शिकायत के अनुसार रमेश ने 17 जनवरी को एक संवाददाता सम्मेलन आयोजित करके लेख में कहे ‘‘निराधार तथ्यों’’ को दोहराया था।

विवेक ने 30 जनवरी को अदालत के समक्ष अपना बयान दर्ज कराया था कि संवाददाता सम्मेलन में पत्रिका द्वारा लगाए गए और बाद में रमेश द्वारा दोहराए गए आरोप ‘‘निराधार’’ एवं ‘‘झूठे’’ हैं और इन आरोपों के कारण परिवार के सदस्यों और पेशेवर साथियों की नजरों में उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा है।

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