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Delhi NCR News: तुर्कमान गेट हिंसा के 12 आरोपियों की जमानत पर 16 को फैसला

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 12 Feb 2026 07:48 PM IST
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नई दिल्ली। तीस हजारी कोर्ट ने तुर्कमान गेट इलाके में पिछले महीने हुई हिंसा के 12 आरोपियों की जमानत याचिका पर अपना फैसला 16 फरवरी तक सुरक्षित रख लिया। मामले की सुनवाई अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश भूपिंदर सिंह ने की।
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जमानत मांगने वाले आरोपियों में मोहम्मद कैफ, मोहम्मद काशिफ, मोहम्मद उबैदुल्ला, मोहम्मद इमरान, मोहम्मद अदनान, समीर हुसैन, मोहम्मद नावेद, मोहम्मद अतहर, मोहम्मद अरीब, मोहम्मद आदिल, आमिर हमजा और अदनान शामिल हैं। आरोपियों के वकील ने दलील दी कि मोबाइल पर मिले भड़काने वाले मैसेज को उनके क्लाइंट ने फॉरवर्ड किया था, वे इसके निर्माता नहीं थे। अभियोजन पक्ष ने कहा कि पुलिस और एमसीडी के कर्मचारी मौके पर अपने कर्तव्य का पालन कर रहे थे और आरोपियों ने जानबूझकर उनके सामने अशांति फैलाई। संवाद
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