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Delhi NCR News: सीजेपी के प्रस्तावित प्रदर्शन पर रोक लगाने की याचिका पर तत्काल सुनवाई से इन्कार

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 05 Jun 2026 09:26 PM IST
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अमर उजाला ब्यूरो
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नई दिल्ली। काकरोच जनता पार्टी द्वारा 6 जून को जंतर-मंतर पर प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन को लेकर कानून-व्यवस्था की चिंताओं वाली जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई करने से हाईकोर्ट ने शुक्रवार को इन्कार कर दिया। सेवा इंडिया फाउंडेशन की ओर से दायर याचिका पर न्यायमूर्ति सौरभ बनर्जी और न्यायमूर्ति अमित शर्मा की अवकाश पीठ के समक्ष तत्काल सुनवाई का अनुरोध किया गया था, जिसे अदालत ने ठुकरा दिया।
काकरोच जनता पार्टी ने नीट परीक्षा सहित अन्य परीक्षाओं में हुई गड़बड़ियों के विरोध में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर 6 जून को जंतर-मंतर पर प्रदर्शन का आह्वान किया है। पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने समर्थकों और छात्रों से इसमें बड़ी संख्या में शामिल होने की अपील की थी। काकरोच जनता पार्टी युवाओं द्वारा संचालित एक डिजिटल और सोशल मीडिया आंदोलन है, जो अपने गठन के बाद तेजी से लोकप्रिय हुआ है। याचिकाकर्ता संगठन ने अदालत से आग्रह किया था कि इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मेट्रो स्टेशनों और हाईवे प्रवेश द्वारों पर भीड़ नियंत्रण के तत्काल उपाय किए जाएं। याचिका में आरोप लगाया गया कि काकरोच जनता पार्टी ने युवाओं को एक अनियंत्रित समूह में बदल दिया है और विदेशी सर्वरों का इस्तेमाल कर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संस्थाओं को अस्थिर करने का एजेंडा चला रही है।
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याचिका में मांग की गई थी कि प्रस्तावित प्रदर्शन को या तो किसी अन्य स्थान पर शिफ्ट किया जाए या फिर पूरे कार्यक्रम की वीडियोग्राफी कराई जाए, ताकि एयरपोर्ट की सुरक्षा और आपातकालीन सेवाओं पर पड़ने वाले संभावित खतरे को रोका जा सके। अदालत ने फिलहाल इस याचिका पर तत्काल सुनवाई न करते हुए सामान्य प्रक्रिया अपनाने का संकेत दिया है।
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