फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   Union Ministers Irani 10th and 12th will not record inspection, stays in Delhi High court

स्मृति ईरानी के 10वीं और 12वीं के रिकार्ड का नहीं होगा निरीक्षण, दिल्ली हाईकोर्ट ने लगाई रोक

Wed, 22 Feb 2017 10:28 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Wed, 22 Feb 2017 10:28 AM IST
विज्ञापन
Union Ministers Irani 10th and 12th will not record inspection, stays in Delhi High court
smiriti irani - फोटो : अमर उजाला

दिल्ली हाईकोर्ट ने सीआईसी के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें सीबीएसई को आदेश दिया था कि वह केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की 10वीं और 12वीं क्लास के रिकॉर्ड के निरीक्षण की इजाजत दे। सीआईसी ने इस मामले में 17 जनवरी को आदेश पारित किया था।

विज्ञापन


न्यायमूर्ति संजीव सचदेव ने सीबीएसई की याचिका पर सुनवाई करते हुए सीआईसी के आदेश पर रोक लगाई है। सीबीएसई ने तर्क रखा है कि स्मृति ईरानी के स्कूल रिकॉर्ड को आरटीआई के जरिये पब्लिक करने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि ये जानकारी तीसरे पक्ष की होगी।
विज्ञापन


हाईकोर्ट ने इस मामले में स्मृति ईरानी के स्कूल रिकॉड की जानकारी मांगने वाले व्यक्ति मो. नौशादुदीन को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने को कहा है। अदालत ने उन्हें स्पष्ट करने का निर्देश दिया कि क्यों न सीआईसी का आदेश रद कर दिया जाए।
विज्ञापन
विज्ञापन


अदालत ने मामले की सुनवाई 27 अप्रैल तय की है। गौरतलब है कि स्मृति ईरानी की डिग्री को लेकर पटियाला हाउस कोर्ट में भी याचिका दायर की गई थी। 

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed